मंगलवार, 4 फ़रवरी 2014

इन्द्रा ने खुद के खिलाफ कार्रवाई को बताया गलत

जोधपुर।एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में फरार चल रही आरोपी इन्द्रा विश्नोई ने अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीबीआई मामलात) द्वारा उनके खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट व सम्पत्ति कुर्की के आदेश को विधिविरूद्ध बताते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है।

इन्द्रा विश्नोई की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के तहत मजिस्ट्रेट की कोर्ट में राज्य सरकार सहायक लोक अभियोजक की ही नियुक्ति कर सकती है। इस मामले में सीबीआई की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक व विशिष्ट लोक अभियोजक ने पैरवी की है, जो कि अनुचित है। लिहाजा उनके खिलाफ की गई समस्त कार्रवाई विधिविरूद्ध है।

इस प्रार्थना पत्र पर सीबीआई की ओर से 18 फरवरी को जवाब पेश किया जाएगा। उधर, इन्द्रा की ओर से हाईकोर्ट में दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई टल गई है। इन्द्रा ने इस याचिका में सीबीआई की चार्जशीट को चुनौती दी है।

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