भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरों की महानिरीक्षक स्मिता श्रीवास्तव के अनुसार न्यायालय ने अभियुक्त एवं बीकानेर जिले के बालिका माध्यमिक स्कूल नोहर के तत्कालीन अध्यापक कम बाबू राधेश्याम शर्मा को दंड संहिता की धारा 468 एवं 477 ए में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि स्कूल के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं नेराधेश्याम के खिलाफ पांचवें वेतन आयोग से वेतन वृदि्ध का एरियर फर्जी हस्ताक्षरों से उठाकर अध्यापकों को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की थी। इस पर व्यूरों ने राधेश्याम के खिलाफ 24 जुलाई 1999 में मामला दर्ज किया था।
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