सोमवार, 22 अप्रैल 2013

शिक्षक भर्ती का तीसरा परिणाम रद्द

शिक्षक भर्ती का तीसरा परिणाम रद्द

जयपुर। हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के मामले में गणित और सामाजिक विज्ञान विषयों के तीसरी बार जारी परिणाम को रद्द कर दिया है। अदालत ने सोमवार को दूसरी बार जारी परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को एक माह के भीतर नियुक्ति देने के आदेश आरपीएससी को दिए हैं।

न्यायाधीश अजय रस्तोगी और अरूण भंसाली की खंडपीठ ने राजू सिंह एवं अन्य की दस याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। अदातल नेआदेश में कहा कि एकल पीठ ने केवल एक सवाल पर परिणाम संशोधित करने के लिए कमेटी बना दी, जो उचित नहीं था। साथ ही कोर्ट ने आरपीएससी को आगाह भी किया है कि आगे से प्रश्न और उत्तर में सटीकता होनी चाहिए,खासकर तब जबकि उत्तर हां या ना में दिया जाना हो।

तीसरी बार जारी परिणाम में अनुतीर्ण हो गए अभ्यर्थियों ने अपनी अपील में कहा था कि दूसरी बार कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता था। अपील मं एकल पीठ का आदेश रद्द करने की मांग की गई थी। आरपीएससी ने 6 मार्च 2012 को परीक्षा का परिणाम जारी किया था। मामला कोर्ट में आया तो अदालत ने कमेटी गठित कर दी। इसके आधार पर 20 सितम्बर 2012 को संशोधित परिणाम जारी किया।

इस परिणाम में अनुतीर्ण रहे अभ्यर्थियों ने कोर्ट में गुहार लगाई तो अदालत ने 5 दिसम्बर 2012 के आदेश से दूसरी कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट पर 25 दिसम्बर 2012 को तीसरी बार परिणाम जारी किया गया था।

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