अफसर, जनप्रतिनिधि व कार्मिक शामिल, शिव का मामला
बाड़मेर पंचायत समिति शिव में वर्ष 1987 88 में अकाल राहत के तहत स्वीकृत टांकों में करोड़ों के गबन के दो प्रकरणों में एसीबी ने सोमवार को विशेष न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर में छह आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। जिसमें अधिकारी, जनप्रतिनिधि व कर्मचारी शामिल है।
एसीबी बाड़मेर के डीएसपी विजयसिंह ने बताया कि शिव पंचायत समिति में वर्ष 1987 88 में अकाल राहत योजना के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में टांके स्वीकृत किए गए थे। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से जनप्रतिनिधियों ने कागजों में टांका निर्माण दर्शाते हुए करोड़ों रुपए का गबन किया था। एसीबी की ओर से प्राथमिक जांच दर्ज करने पर आरोप प्रामाणिक पाए गए। जिस पर वर्ष 1996 में 38 टांका प्रकरण दर्ज किए गए है।
इन आरोपियों के खिलाफ चालान पेश
प्रकरण के अनुसंधान में आरोप साबित होने पर प्रकरण संख्या 244/96 में मोहनलाल विश्नोई तत्कालीन विकास अधिकारी शिव, सीताराम तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, गोरखाराम तत्कालीन वार्डपंच भियाड़, कबूराम पटवारी भियाड़, मुकनाराम शिक्षक भियाड़ एवं प्रकरण संख्या 287/96 में शिव के तत्कालीन विकास अधिकारी मोहनलाल, कनिष्ठ अभियंता सीताराम, कनिष्ठ अभियंता बलवंत सिंह, गौरीशंकर पटवारी गडरा, तामलोर पटवारी शंकरपुरी के खिलाफ विशेष न्यायधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर में सोमवार को चालान पेश किया गया। इससे पूर्व भी टांका प्रकरण का चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। शेष प्रकरणों के चालान पेश करने की कार्रवाई जारी है।
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