मंगलवार, 29 जनवरी 2013

दुष्कर्म के मामलों में पुलिस को 15 दिन में पेश करना होगा चालान


दुष्कर्म के मामलों में पुलिस को 15 दिन में पेश करना होगा चालान 


पुलिस का कदम : दिल्ली गैंग रेप मामले के बाद कानून में किया संशोधन
पुलिस अधिकारियों को किया निर्देशित 
॥दुष्कर्म के मामलों में 15 दिन के अंदर जांच करके कोर्ट में चार्जशीट पेश करने का पुलिस मुख्यालय से आदेश आया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जा रही है। दुष्कर्म के मामले में वैसे सात दिन में चालान पेश कर दिया जाता है।
राहुल बारहट, एसपी बाड़मेर।
  बाड़मेर  दुष्कर्म के मामलों में अब पुलिस अधिकारियों को 15 दिन के अंदर जांच पूरी करके अदालत में चालान पेश करना पड़ेगा। जबकि पहले एक माह का समय था। अगर समय सीमा के अंदर जांच पूरी नहीं होती है तो संबंधित जांच अधिकारी को लिखित में एसपी को जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद एसपी 15 दिन के लिए परमिशन दे सकता है। इस दौरान भी अगर जांच पूरी नहीं होती है तो जांच अधिकारी को आईजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। दिल्ली गैंग रेप मामले के बाद कानून में संशोधन किया गया है। माना जा रहा है कि इससे महिला के साथ गलत काम करने वाले आरोपियों को जल्दी सजा मिलेगी तथा ऐसे अपराधों पर रोक लगेगी। 

लंबे इंतजार के बाद मिली राहत

दुष्कर्म के मामलों की जांच व आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी के चलते पीडि़त महिलाओं को समय पर न्याय नहीं मिल पाता था। लंबे अर्से से नियमों में संशोधन की दरकार महसूस की जा रही थी। हाल ही में दिल्ली गैंग रेप का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने नियमों में संशोधन करते हुए पीडि़त महिलाओं को तत्काल न्याय दिलाने के लिए यह कदम उठाया है। अब मामला दर्ज होने के पंद्रह दिन बाद ही कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। इससे महिलाओं को राहत मिलेगी।

बढ़ रहे हैं दुष्कर्म के मामले

बाड़मेर जिले में दुष्कर्म के मामले प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। इससे पुलिस अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। स्थिति यह है कि बीते कुछ समय से सामूहिक दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। जनवरी 2013 में सामूहिक दुष्कर्म के चार मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जानकारों का कहना है कि 15 दिन के अंदर जांच करके अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करना पुलिस के लिए काफी चुनौती है। हालांकि इससे पीडि़ता को जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद है।





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