रविवार, 30 दिसंबर 2012

दुष्कर्म के आरोपियों को हो सकता है आजीवन कारावास

दुष्कर्म के आरोपियों को हो सकता है आजीवन कारावास

बाड़मेर। रावतसर के घोनरी नाडी गांव में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने नवीन कानून लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 (जी)/6 जोड़ी है। इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है।

पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी मनोहर पुत्र मालाराम निवासी कपूरड़ी व नरेन्द्र पुत्र काछबाराम निवासी खड़ीन को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें तीन दिन के पुलिस रिमाण्ड पर भेजा गया। इधर, न्यायाधीश के समक्ष नाबालिग के बयान कलमबद्ध करवाए गए। मौके से फरार हुए तीसरे आरोपी सावलाराम को रविवार को गिरफ्तार कर लिया हें .अगले बहतर घंटो में पुलिस मामले का चालन न्यायलय में पेश करने जा रही हें 
 

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