बुधवार, 26 दिसंबर 2012

पंचायत ने लगाई बीवी की कीमत, गरीब न चुका सका तो...!


पंचायत ने लगाई बीवी की कीमत, गरीब न चुका सका तो...!
जोधपुर. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-4 जोधपुर महानगर ने पुलिस थाना मथानिया के ग्राम नेवरा निवासी समा राम की ओर से दायर इस्तगासा पर प्रसंज्ञान लेते हुए जातीय पंचायत के सभी पंचों सहित कुल 15 प्रथम दृष्टया आरोपियों को समन भेज कर अदालत में तलब किया है। यह आदेश एसीजेएम मोहिता भटनागर ने परिवादी समा राम की ओर से अधिवक्ता विशाल सारस्वत की ओर से की गई बहस प्रसंज्ञान सुनने के बाद दिए।यह सब 2 जुलाई 2007 को देने के बाद 8 अगस्त 2007 मुकलावे की तारीख तय की गई।परिवादी को 20 जुलाई को बताया गया कि पंचों ने धापुड़ी का विवाह कहीं और तय कर दिया है।इसके बाद 7 सितंबर 2007 को परिवादी के ससुर धन्ना राम, तिलकराम और अन्य लोग आए व परिवादी के साथ उसके पिता व भाई को जबरन जीप में डाल कर ले गए।नेवरा में जहां जाति पंचायत जुटी थी, इन सभी को हाथ पांव बांध कर गर्म रेत में डाल दिया।पंचायत ने परिवादी व उनके परिजनों को परिवादी की पत्नी का कहीं और विवाह करने, उसके गहने, रुपए नहीं लौटाने सहित परिवादी के परिवार को 10 वर्ष के लिए समाज से बहिष्कृत करने और सवा लाख रुपए का जुर्माना लगाने के फरमान सुनाए गए।

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