रविवार, 9 सितंबर 2012

ध्वनि प्रदुषण अधिनियम के तहत 2 प्रकरणों में ध्वनि उपकरण जब्त

ध्वनि प्रदुषण अधिनियम के तहत 2 प्रकरणों में ध्वनि उपकरण जब्त

बाड़मेर निरजन प्रतापसिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना समदड़ी मय जाब्ता द्वारा सीएचसी समदड़ी के आगे ट्रक चालक भीयाराम पुत्र शिवाराम देवासी नि. लूणावास द्वारा ट्रक नम्बर आरजे 19 टीबी 0596 में लगा प्रेशर हॉर्न बजाकर मरीजों के अमन चेन में व्यधान उत्पन करते पाये जाने पर दस्तयाब कर प्रेशर हॉर्न जब्त किया गया। इसी तरह बस चालक जोगसिंह पुत्र धोकसिंह पुरोहित नि. कुसीप द्वारा बस नम्बर आरजे 19 पीए 1362 में लगा प्रेशर हॉर्न बजाकर मरीजों के अमन चेन में व्यधान उत्पन करते पाये जाने पर दस्तयाब कर प्रेशर हॉर्न जब्त किया जाकर पुलिस थाना समदड़ी पर ध्वनि प्रदुषण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये गये।


मारपीट के मामले दर्ज
बाड़मेर सहदाद पुत्र शेराखां मुसलमान नि. तिरसीगड़ी ने मुलजिम जुजाराम पुत्र सोनाराम जाट नि. रोहिली वगेरा 5 के विरूद्व मुकदमा दर्ज करवाया कि मुलजिमान द्वारा एक राय होकर मुस्तगीस को रोककर मारपीट कर जेब से रूपये छीनकर ले जाना वगेरा पर मुलजिमान के विरूद्व पुलिस थाना सदर पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अग्रीम अनुसंधान किया जा रहा है।
इसी तरह आम्बाराम पुत्र केसराराम मेगवाल नि. गोलियार ने मुलजिम अर्जुनसिंह पुत्र निम्बसिंह राजपूत नि. सणाउ वगेरा 3 के विरूद्व मुकदमा दर्ज करवाया कि मुलजिम द्वारा उचित मुल्य की दुकान में प्रवेश कर मारपीट कर जातिगत शब्दो से अपमानित करना वगेरा पर मुलजिम के विरूद्व पुलिस थाना चौहटन पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अग्रीम अनुसंधान किया जा रहा है।

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