सोमवार, 6 अगस्त 2012

पति को 48 घंटे में पेश करें, अन्यथा ससुर को करें गिरफ्तार



जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला के ससुर से उसके पति को 48 घंटे में अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं। पेश नहीं करने की दशा में उसे गिरफ्तार करने का भी कहा है। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायाधीश निर्मलजीत कौर की खंडपीठ ने प्रार्थिया मधुबन हाउसिंग बोर्ड निवासी श्रीमती चंचल कड़वासरा पत्नी सुशील कड़वासरा की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई में दिए।
 

अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता महीपालसिंह राजपुरोहित व मांगीलाल पुरोहित ने कहा कि प्रार्थिया सरदारपुरा स्थित एक कंपनी के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। वह उसी कंपनी के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सूरतगढ़ निवासी सुशील के साथ विगत चार वर्ष से लिव इन स्टेटस में रहती थी। उसने पिछले माह आर्यसमाज मंदिर में अप्रार्थी सुशील के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद सुशील अपने गांव गया तो वापिस नहीं आया। प्रार्थिया ने उसके ससुराल जाकर पति के बारे में पूछा तो उसे दुव्र्यवहार कर वहां से निकाल दिया गया व पति के बारे में नहीं बताया गया।
अधिवक्ताओं ने कहा कि उसने अपने 5 लाख के मकान को गिरवी रख कर उसने सुशील की बहन की शादी में आर्थिक सहायता की थी। अब उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं दी। इस पर अदालत में मौजूद प्रार्थिया के ससुर मोहनलाल से पूछा कि वह अपने पुत्र की लोकेशन के बारे में बता सकता है, तो उसने एक बारगी मना कर दिया, इस पर अदालत ने उसके खिलाफ वारंट जारी करने की बात कही तो उसने लड़के को 48 घंटे में अदालत में पेश करने का वादा किया। साथ ही अदालत ने लड़के के साथ ही गंगानगर के पुलिस अधीक्षक को भी पेश करने के आदेश दिए।

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