बुधवार, 22 अगस्त 2012

रेप के आरोपी पिता को 10 साल की कैद

फरीदाबाद।। एसजीएम नगर थाना एरिया में 13 साल बच्चीके साथ रेप करने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को आरोपीपिता को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 10 हजार रुपयेजुर्माने की सजा सुनाई है। घटना के वक्त परिजनों ने दोषीपिता को रोकने की कोशिश की थी तो आरोपी ने उन्हें जान सेमारने की धमकी दी थी। पीड़ित बच्ची की मां ने अपने पति केखिलाफ केस दर्ज कराया था।

कोर्ट में पेश मामले के मुताबिक , एसजीएम नगर थानाएरिया स्थित नेहरू कॉलोनी में रहने वाली अभिलाषा ( सभीनाम बदले हुए ) ने 30 जुलाई 2011 को पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि उसका पति गोपाल 13साल की बेटी रीना के साथ 2 महीने से रेप कर रहा है। साथ ही , किसी को बताने पर जान से मारने की धमकीदेता है। रीना के बताने पर अभिलाषा ने अपने पति को समझाने का प्रयास किया , लेकिन वह नहीं माना औरउसे भी जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था औरबच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया था। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में गोपाल को दोषी करार देते हुए 10 सालकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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