बाड़मेर कचहरी परिसर से सरकारी समाचार
जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में स्वजल धारा पर चर्चा
बाड़मेर, 3 जुलाई। जिला कलेक्टर डॉ ़वीणा प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में स्वजल धारा पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने पूर्ण स्वजल धारा योजनाओं को चालूकर लोगों कों राहत पहुचाने के निर्दो दिए। उन्होने स्वजल धारा योजनान्तर्गत वशर 20052006 व 20062007 में स्वीकृत पेयजल योजनाओं की वशर्वार 39 योजनाओं की सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं से निरीक्षण करवाकर वास्तविक वर्तमान स्थिति पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत करने के निर्दो दिए। इस कार्य के लिए जिला परिशद तथा जन स्वास्थ्य अभियान्ति्रकी विभाग की संयुक्त टीम बनाने को कहा। उन्होने वशर 20052006 व 20062007 में स्वीकृत 16 पेयजल योजनाओं के प्रस्तुत कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों के आधार पर अंतिम किश्त भुगतान पर भी चर्चा की। बैठक में वशर 20072008 में स्वीकृत 22 पेयजल योजनाओं में योजनावार किये गये कार्यो की वर्तमान वास्तविक स्थिति एवं व्यय राशि सहित प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को प्रस्तुत करने के निर्दो दिए गये।
जिला कलेक्टर ने वशर 20072008 में स्वीकृत 22 पेयजल योजनाओं की पूर्व बैठकों में लिये गये निर्णय अनुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से दि निर्दो लेने को कहा।
इससे पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल ़आर ़गुगरवाल ने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यो की प्रगति की जानकारी दी।
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स्वाधीनता दिवस के सम्बन्ध में बैठक 9 को
बाड़मेर, 3 जुलाई। जिला मुख्यालय पर 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कियें जाने वाले विभिन्न कार्योंक्रमों के निर्धारण करने हेतु 9 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे जिला कलेक्टर डॉ ़वीणा प्रधान की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कान्फ्रेस हॉल में बैठक आयोजित की जाएगी।
प्रभारी अधिकारी ने उक्त बैठक में सभी विभागों को उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों के प्रस्ताव सहित उपस्थित होने के निर्दो दिए हैं।
बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी
बाड़मेर, 3 जुलाई। जिला कलेक्टर डॉ ़वीणा प्रधान ने जिला स्तरीय अधिकारियों को बिना उनकी अनुमति के जिला मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी लगाई है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि इस कार्यालय द्वारा समयसमय पर आदो जारी करने के बावजूद भी कई जिला स्तरीय अधिकारी बिना जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय छोड़ कर चले जाते है। कतिपय जिला स्तरीय अधिकारी मुख्यालय छोड़ने के समय डाक से प्रार्थनापत्र इस कार्यालय में भिजवा कर मुख्यालय छोड़ कर चले जाते है जबकि ऐसी स्थिति में उनको व्यक्तिगत रूप से टेलिफोन से अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय छोड़ना चाहिये। यह कार्यवाही प्रासनिक दृश्टि से आपतिजनक होने के साथसाथ आदों की अवहेलना करने की श्रेणी में भा आती है। अतः यह पुनः स्पश्ट किया जाता है कि प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी मुख्यालय छोड़ने से पूर्व जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करने के पचात ही मुख्यालय छोड़ कर जायेंगे। विोश परिस्थितियों में वो टेलिफोन से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। आदों की अवहेलना पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुासनात्मक प्रारम्भ की जायेगी।
त्यौहारों के मद्धेनजर क्षेत्रवार मजिस्ट्रेट नियुक्त
बाडमेर, 3 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने एक आदेश जारी कर 5 जुलाई को शब ए बारात, 2 अगस्त को रक्षाबंधन, 9 अगस्त को थदड़ी, 10 अगस्त को जन्माश्टमी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 17 अगस्त को जुमातुलविदा, 20 अगस्त को ईदुलफितर के पर्वो के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्ट्रेट नियुक्त किये है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रधान द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाडमेर को बाडमेर भाहर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा को बालोतरा भाहर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिव को तहसील क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामसर को तहसील क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को तहसील क्षेत्र चौहटन एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर ग्रामीण, पचपदरा ग्रामीण एवं गुडामालानी के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्ट्रेट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने उपखण्ड की शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में स्वजल धारा पर चर्चा
बाड़मेर, 3 जुलाई। जिला कलेक्टर डॉ ़वीणा प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में स्वजल धारा पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने पूर्ण स्वजल धारा योजनाओं को चालूकर लोगों कों राहत पहुचाने के निर्दो दिए। उन्होने स्वजल धारा योजनान्तर्गत वशर 20052006 व 20062007 में स्वीकृत पेयजल योजनाओं की वशर्वार 39 योजनाओं की सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं से निरीक्षण करवाकर वास्तविक वर्तमान स्थिति पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत करने के निर्दो दिए। इस कार्य के लिए जिला परिशद तथा जन स्वास्थ्य अभियान्ति्रकी विभाग की संयुक्त टीम बनाने को कहा। उन्होने वशर 20052006 व 20062007 में स्वीकृत 16 पेयजल योजनाओं के प्रस्तुत कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों के आधार पर अंतिम किश्त भुगतान पर भी चर्चा की। बैठक में वशर 20072008 में स्वीकृत 22 पेयजल योजनाओं में योजनावार किये गये कार्यो की वर्तमान वास्तविक स्थिति एवं व्यय राशि सहित प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को प्रस्तुत करने के निर्दो दिए गये।
जिला कलेक्टर ने वशर 20072008 में स्वीकृत 22 पेयजल योजनाओं की पूर्व बैठकों में लिये गये निर्णय अनुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से दि निर्दो लेने को कहा।
इससे पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल ़आर ़गुगरवाल ने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यो की प्रगति की जानकारी दी।
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स्वाधीनता दिवस के सम्बन्ध में बैठक 9 को
बाड़मेर, 3 जुलाई। जिला मुख्यालय पर 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित कियें जाने वाले विभिन्न कार्योंक्रमों के निर्धारण करने हेतु 9 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे जिला कलेक्टर डॉ ़वीणा प्रधान की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कान्फ्रेस हॉल में बैठक आयोजित की जाएगी।
प्रभारी अधिकारी ने उक्त बैठक में सभी विभागों को उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों के प्रस्ताव सहित उपस्थित होने के निर्दो दिए हैं।
बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी
बाड़मेर, 3 जुलाई। जिला कलेक्टर डॉ ़वीणा प्रधान ने जिला स्तरीय अधिकारियों को बिना उनकी अनुमति के जिला मुख्यालय छोड़ने पर पाबंदी लगाई है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि इस कार्यालय द्वारा समयसमय पर आदो जारी करने के बावजूद भी कई जिला स्तरीय अधिकारी बिना जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय छोड़ कर चले जाते है। कतिपय जिला स्तरीय अधिकारी मुख्यालय छोड़ने के समय डाक से प्रार्थनापत्र इस कार्यालय में भिजवा कर मुख्यालय छोड़ कर चले जाते है जबकि ऐसी स्थिति में उनको व्यक्तिगत रूप से टेलिफोन से अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय छोड़ना चाहिये। यह कार्यवाही प्रासनिक दृश्टि से आपतिजनक होने के साथसाथ आदों की अवहेलना करने की श्रेणी में भा आती है। अतः यह पुनः स्पश्ट किया जाता है कि प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी मुख्यालय छोड़ने से पूर्व जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करने के पचात ही मुख्यालय छोड़ कर जायेंगे। विोश परिस्थितियों में वो टेलिफोन से अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। आदों की अवहेलना पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुासनात्मक प्रारम्भ की जायेगी।
त्यौहारों के मद्धेनजर क्षेत्रवार मजिस्ट्रेट नियुक्त
बाडमेर, 3 जुलाई। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वीणा प्रधान ने एक आदेश जारी कर 5 जुलाई को शब ए बारात, 2 अगस्त को रक्षाबंधन, 9 अगस्त को थदड़ी, 10 अगस्त को जन्माश्टमी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 17 अगस्त को जुमातुलविदा, 20 अगस्त को ईदुलफितर के पर्वो के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्ट्रेट नियुक्त किये है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रधान द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाडमेर को बाडमेर भाहर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा को बालोतरा भाहर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिव को तहसील क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामसर को तहसील क्षेत्र रामसर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट चौहटन को तहसील क्षेत्र चौहटन एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर ग्रामीण, पचपदरा ग्रामीण एवं गुडामालानी के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्ट्रेट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने उपखण्ड की शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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