नई दिल्ली. सौतेली पुत्री के साथ बलात्कार करने के आरोपी और एड्स से ग्रसित एक व्यक्ति पर दिल्ली की एक अदालत ने दुष्कर्म और गर्भपात कराने के आरोपों के अलावा उस पर हत्या के प्रयास का आरोप भी लगाया है।
अपर सत्र जज कामिनी ला ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा कि उसने जानबूझ कर इस जानलेवा बीमारी का संक्रमण 15 साल की पीडि़ता में किया। वह जानता था कि इससे लड़की की मौत हो सकती है।
अदालत ने कहा कि हालांकि ऐसे मामलों को देखने के लिए किसी विशेष कानून नहीं हैं। अदालत की राय है कि मौजूदा हालात में ऐसे व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 307( हत्या के प्रयास) का मुकदमा चलाया जाना चाहिये। अदालत ने उस पर धारा 313( स्त्री की अनुमति के बगैर गर्भपात कराना) के तहत भी आरोप तय किये। आरोपी व्यक्ति ने अपनी नाबालिग सौतेली पुत्री को पांच गोलियां खाने को दी थीं जिससे उसका गर्भपात हो गया था।
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