बुधवार, 9 मई 2012

थार के समाचार ....प्रशासन ..की बात जैसलमेर, 9 मई


थार के समाचार ....प्रशासन ..की बात 
रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराएँ 
महानरेगा कार्यो का करें प्रभावी पर्यवेक्षण 
जैसलमेर, 9 मई/ जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने ग्राम रोजगार सहायकों एवं कनिष्ठ तकनीशियनों को निर्देश दिए कि वे फिल्ड क्षेत्रा में रहकर महानरेगा कार्यो का प्रभावी पर्यवेक्षण करें एवं कार्यो पर लगे श्रमिकों को 55 के ग्रुप में कार्य की टास्क लेकर कार्य संपादित कराऍं ताकि श्रमिकों को पूरी मजदूरी मिल सकें। 
जिला कलक्टर त्यागी ने बुधवार को जैसलमेर पंचायत समिति सभागार में समिति क्षेत्रा के ग्राम रोजगार सहायकों एवं कनिष्ठ तकनीशियनों की एक दिवसीय प्रशिक्षण में यह निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने हिदायत दी कि ग्रामीण क्षेत्रा में महानरेगा के तहत रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से समय पर रोजगार उपलब्ध कराऍं। 
उन्होंने ग्राम रोजगार सहायकों एवं कनिष्ठ तकनीशियनों को निर्देश दिए कि महानरेगा के तहत रोजगार के इच्छुक आवेदक को प्रपत्रा 6 आसानी से उपलब्ध हो इसके लिए निर्धारित सभी स्थानों पर प्रपत्रा 6 की उपलब्धता सुनिश्चित रखें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से रोजगार चाहने पर भी उन्हें आवश्यक रुप से रोजगार उपलब्ध कराऍं। 
जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने कनिष्ठ तकनीशियनों को निर्देश दिए कि वे फिल्ड क्षेत्रा का अधिकाधिक भ्रमण कर नरेगा कार्यो की गुणवत्ता बनाऍं रखे वहीं कार्य स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करें एवं मस्टररोल में श्रमिकों की उपस्थिति की भी जांच करें। 
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मेट प्रशिक्षण के दौरान मेटों को नरेगा के तहत उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यो के बारे में पूर्ण रुप से प्रशिक्षित करें ताकि वे संपूर्ण कागजी कार्यवाही सुचारु रूप से संपादित कर सकें। उन्होंने गर्मी को देखते हुए महानरेगा कार्य स्थलों पर छायापानी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी प्रकार की िलाई नहीं बरती जानी चाहिए। 
जिला कलक्टर ने ग्राम रोजगार सहायकों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण में महानरेगा के संबंध में दक्ष प्रशिक्षकों से प्राप्त जानकारी को भली भांति से समझ लें एवं फिल्ड में महानरेगा कार्यो का सुचारु रूप से संचालन करें ताकि लोगों को समय पर रोजगार उपलब्ध हो। उन्होंने श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। 
विकास अधिकारी रमेशचन्द्र माथुर ने पंचायत समिति क्षेत्रा में चल रहे नरेगा कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि 31 मार्च तक का भुगतान श्रमिकों को कर दिया गया है। 
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जिला कलक्टर शुचि त्यागी द्वारा पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर कार्यालय का निरीक्षण 


मुख्यमंत्राी ग्रामीण बीपीएल आवास एवं इंदिरा आवास योजना की प्रगति की ली जानकारी 


जैसलमेर,09 मई/ जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने बुधवार को पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। जिला कलक्टर ने पंचायत समिति कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का भ्रमण कर कार्य पद्वति की जानकारी ली एवं सभी को निर्देश दिए कि वे आमजन को राहत पहुंचाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतें। 
जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने विकास अधिकारी जैसलमेर रमेश चन्द्र माथुर एवं सम समिति के विकास अधिकारी रामनिवास बाबल से पंचायत समिति क्षेत्रा में चल रहे मुख्यमंत्राी ग्रामीण बी.पी.एल आवास एवं इंदिरा आवास योजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि लक्ष्य के अनुरुप आवासों का निर्माण अनिवार्य रूप से करें। उन्होंने इन आवासों के निर्माण के लिए जारी की गयी प्रथम एवं द्वितीय किश्त के बारे में भी जानकारी ली। 


जिला कलक्टर ने इसके साथ ही सीमाक्षेत्रा विकास कार्यक्रम एवं अन्य संचालित विकास योजनाओं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की। 
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सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की गतिविधियों की समीक्षा बैठक 17 मई को 
जैसलमेर,09 मई/ संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत जिले में चलायी जा रही गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा बैठक जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष जिला स्वच्छता मिशन जैसलमेर अब्दुला फकीर की अध्यक्षता में गुरुवार, 17 अप्रेल को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में रखी गई है। 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवाराम सुथार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस योजनान्तर्गत संचालित कार्यो की प्रगति के साथ बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित हों। 
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मुख्यमंत्राी बीपीएल आवास योजना 


पंचायत समिति जैसलमेर क्षेत्रा में 1 हजार 476 बीपीएल लोगों को मिला लाभ 


जैसलमेर,09 मई/ राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्राी ग्रामीण बीपीएल आवास योजना बीपीएल परिवारों के लिए तो वास्तव में वरदान सिद्ध हो रही हैं एवं उन्हें पक्के मकान मिलने का सपना पूरा हो रहा हैं। 
पंचायत समिति जैसलमेर के विकास अधिकारी रमेशचन्द्र माथुर ने बताया कि पंचायत समिति क्षेत्रा में मुख्यमंत्राी बीपीएल आवास योजनान्तर्गत 1 हजार 476 आवासों की स्वीकृति की गई है जिसमें से कई आवास पूर्णता की ओर हैं एवं कई आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 
उन्होंने बताया कि इन आवासों के निर्माण के लिए प्रथम किश्त के रूप में 3 करोड़ 32 लाख 10 हजार रुपए एवं 73 लाख 62 हजार रुपए द्वितीय किश्त की सहायता राशि लाभार्थियों के खातों में जमा करवा दी गई है। 
उन्होंने बताया कि पंचायत समिति क्षेत्रा के सभी 40 ग्रामपंचायतों में बीपीएल आवासों की स्वीकृति की गई हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामपंचायत अजासर में 20 मुख्यमंत्राी बीपीएल आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार ग्रामपंचायत अमरसागर में 46, आसकन्द्रा में 15, अवाय में 52, बडौड़ा गांव एवं बाहला में 2020, ब्रहमसर में 12, बासनपीर में 187,भारेवाला में 51, भू में 50, बोड़ाना में 12, बोहा में 32 तथा चाँधन में 63 मुख्यमंत्राी बीपीएल आवास स्वीकृत किए गए हैं। 
इसी प्रकार ग्रामपंचायत छत्रोल में 38,चिन्नू में 20, डाबला में 41, देवा में 47, धायसर में 44, हमीरा में 48, जालूवाला में 6, काणौद में 99, काठौड़ी में 64, कीता में 46, खींया में 9, खींवसर में 18, मदासर में 12, मोहनग़ में 53, मोकला में 14, नाचना में 11, नेहड़ाई में 39, नोख में 13, पांचे का तला में 29, पारेवर में 63, पिथला में 57, रुपसी में 26, सत्याया एवं सौ़ाकोर में 1515, सुल्ताना में 31, ताड़ाना में 14 व ग्रामपंचायत टावरीवाला में 24 मुख्यमंत्राी बीपीएल आवास स्वीकृत किए गए हैं। 
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बचत एवं साख सहकारी समितियों की जांच पड़ताल के बाद ही करें निवेश 
निवेशक विज्ञापनों एवं आकर्षक योजनाओं के प्रलोभन में न आएं 
जैसलमेर, 9 मई/निवेशकों को सावचेत किया गया है कि वे सुरक्षित निवेश ही करें और जहाँ कहीं निवेश करें, उससे पहले बचत एवं साख सहकारी संस्थाओं की पर्याप्त जाँचपड़ताल जरूर कर लें ताकि बाद में पछताना न पड़े। 
सहायक रजिस्ट्रार (सहकारी समितियाँ) शुद्घोधन उज्ज्वल ने बताया कि इस बारे में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर ने एक परिपत्रा जारी किया है। इसमें बताया गया है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पंजीकृत कतिपय बचत एवं साख सहकारी समितियों द्वारा विगत कुछ समय से विभिन्न संचार माध्यमों से उनके द्वारा संचालित की जा रही जमा योजनाओं के संबंध में विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनमें निर्धारित समयावधि में जमा रकम पर आकर्षक ब्याज दिया जाना, विभिन्न बैंकों से तुलना करते हुए कम समय में जमा राशि को दुगना किया जाना एवं राशि जमा कराने पर आकर्षक ब्याज दिया जाना आदि के प्रलोभनों का हवाला दिया हुआ है। इसे देखते हुए उन्होंने निवेशकों से कहा है कि वे किसी भी सोसयटी में राशि का निवेश किए जाने से पूर्व संपूर्ण जानकारी एवं जोखिम का आकलन अपने स्तर पर आवश्यक रूप से कर लें। 
परिपत्रा में बताया गया है कि ऐसी बचत एवं साख सहकारी समितियाँ सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हेैं, किन्तु यह समितियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों की श्रेणी में नहीं आती हैं। ऐसी सोसायटियों द्वारा अपने सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों से लेनदेन किया जाना नियमानुकूल नहीं हैं। समितियों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में न तो राज्य सरकार की कोई भागीदारी है तथा न ही ऐसी योजनाएं प्रायः राज्य सरकार अथवा सहकारी विभाग से अनुमोदित ही होती हैं। 
इसके साथ ही पंजीकृत बचत एवं साख समितियों द्वारा जारी विज्ञापन सहकारिता विभाग से अनुमोदित नहीं हैं। यदि किसी सोसायटी द्वारा किसी निवेशक को भ्रामक जानकारी दी जाकर प्रवंचित किया जाता है तो ऐसी सोसायटी के विरुद्ध संबंधित जिले के उप/सहायक रजिस्ट्रार को शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही परिवेदित व्यक्ति आवश्यकतानुसार संबंधित सोसायटी के विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही भी संस्थित करवा सकता है। 
परिपत्रा में यह भी बताया कि इस प्रकार की सोसायटियों में राशि का निवेश किए जाने से पूर्व निवेशक ऐसी सोसायटियों की योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी एवं जोखिम का आकलन स्वयं अपने स्तर पर आवश्यक रूप से कर लें। 
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जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक 25 मई को 
जैसलमेर, 9 मई/जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलक्टर शुचि त्यागी की अध्यक्षता में शुक्रवार 25 मई को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में रखी गई है। 
अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका ने सर्व साधारण को इस संबंध में सूचित किया है कि वे अपने अभाव अभियोग के निराकरण के लिए यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहें तो जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति जैसलमेर के नाम सम्बोधित कर कार्यालय जिला कलक्टर जैसलमेर को प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बैठक में राजस्थान लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम के संबंध में भी विस्तार से समीक्षा की जाएगी। 

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