हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
बालोतरा हत्या के आरोपी ओमप्रकाश उर्फ अशोक पुत्र रामचंद्र सिंह जाति राजपूत निवासी बिजोली (उत्तरप्रदेश) को धारा 302 आईपीसी के तहत मृतक उम्मेदसिंह की हत्या का दोषी मानते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश दिया।
मामले के अनुसार 18 फरवरी 2011 को एक लिखित रिपोर्ट चौकी प्रभारी जीआरपी जालोर मोहन सिंह व एसआई परमा राम की ओर से इंडोसमेंट सुदा जीआरपी बाड़मेर को प्राप्त हुई कि रेल्वे स्टेशन जालोर रेल्वे बाउंड्री में दो साधु नशे की हालत में झगड़ रहे थे। एक साधु ने दूसरे साधु उम्मेदसिंह को लोहे का चिमटा मारा, जिससे वह साधु घायल और इलाज के दौरान उसकी जालोर अस्पताल में मृत्यु हो गई। बाद अनुसंधान जीआरपी थाना बाड़मेर ने आरोपी के विरुद्ध 302 आईपीएस के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया एवं प्रकरण ट्रायल के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बालोतरा को कमिट किया गया। जहां राज्य सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजन महेन्द्र पीथाणी ने अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर तर्क दिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन की साक्ष्य में आया है कि आरोपी ओम प्रकाश ने उम्मेदसिंह के सिर पर जान से मारने की नीयत से चिमटे का वार किया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। इसकी पुष्टि मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से होती है कि मृतक सिर की चोट की वजह से मरा। आरोपी के कब्जे से जो चिमटा बरामद हुआ है उस पर लगा खून एवं मृतक के कपड़े पर लगा खून एक है।
आरोपी की तरफ से अधिवक्ता नरपतसिंह भाटी ने पैरवी करते हुए बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी का नाम नहीं है एवं बरामदगी संदेह पूर्ण है। आरोपी को गलत फंसाया गया है, वह निर्दोष है, हत्या किसी ओर से की है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 आईपीएस के तहत दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही उसे 2 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया। आदेश दिए कि दंड राशि 2 हजार रुपए नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बस की टक्कर से ट्रैक्टर पलटा एक मरा, दो घायल
धोरीमन्ना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या15 कातरला बस स्टैंड पर रोडवेज की बस ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पलटी खा गया। इस घटना में ट्रैक्टर पर सवार एक जने की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि दो अन्य घायल हो गए।पुलिस ने बताया कि हरजीराम पुत्र आसूराम निवासी भाऊडा ने मामला दर्ज करवाया कि सोमवार दोपहर को मेरा भतीजा करनाराम पुत्र मेघाराम निवासी भाउडा कातरला बस स्टैंड से होकर गुजर रहा था। इस दौरान सांचौर से आ रही रोडवेज के बस चालक ने तेजी गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर पर सवार करनाराम पुत्र मेघाराम की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चुतराराम पुत्र मानाराम व ओमप्रकाश पुत्र भैराराम निवासी मीठी घायल हो गए। पुलिस ने बस जप्त कर मामला दर्ज करने के साथ अनुसंधान शुरू कर दिया,घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया।
बालोतरा हत्या के आरोपी ओमप्रकाश उर्फ अशोक पुत्र रामचंद्र सिंह जाति राजपूत निवासी बिजोली (उत्तरप्रदेश) को धारा 302 आईपीसी के तहत मृतक उम्मेदसिंह की हत्या का दोषी मानते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश दिया।
मामले के अनुसार 18 फरवरी 2011 को एक लिखित रिपोर्ट चौकी प्रभारी जीआरपी जालोर मोहन सिंह व एसआई परमा राम की ओर से इंडोसमेंट सुदा जीआरपी बाड़मेर को प्राप्त हुई कि रेल्वे स्टेशन जालोर रेल्वे बाउंड्री में दो साधु नशे की हालत में झगड़ रहे थे। एक साधु ने दूसरे साधु उम्मेदसिंह को लोहे का चिमटा मारा, जिससे वह साधु घायल और इलाज के दौरान उसकी जालोर अस्पताल में मृत्यु हो गई। बाद अनुसंधान जीआरपी थाना बाड़मेर ने आरोपी के विरुद्ध 302 आईपीएस के तहत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया एवं प्रकरण ट्रायल के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बालोतरा को कमिट किया गया। जहां राज्य सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजन महेन्द्र पीथाणी ने अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर तर्क दिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन की साक्ष्य में आया है कि आरोपी ओम प्रकाश ने उम्मेदसिंह के सिर पर जान से मारने की नीयत से चिमटे का वार किया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। इसकी पुष्टि मृतक की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से होती है कि मृतक सिर की चोट की वजह से मरा। आरोपी के कब्जे से जो चिमटा बरामद हुआ है उस पर लगा खून एवं मृतक के कपड़े पर लगा खून एक है।
आरोपी की तरफ से अधिवक्ता नरपतसिंह भाटी ने पैरवी करते हुए बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी का नाम नहीं है एवं बरामदगी संदेह पूर्ण है। आरोपी को गलत फंसाया गया है, वह निर्दोष है, हत्या किसी ओर से की है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 आईपीएस के तहत दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही उसे 2 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया। आदेश दिए कि दंड राशि 2 हजार रुपए नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बस की टक्कर से ट्रैक्टर पलटा एक मरा, दो घायल
धोरीमन्ना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या15 कातरला बस स्टैंड पर रोडवेज की बस ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पलटी खा गया। इस घटना में ट्रैक्टर पर सवार एक जने की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि दो अन्य घायल हो गए।पुलिस ने बताया कि हरजीराम पुत्र आसूराम निवासी भाऊडा ने मामला दर्ज करवाया कि सोमवार दोपहर को मेरा भतीजा करनाराम पुत्र मेघाराम निवासी भाउडा कातरला बस स्टैंड से होकर गुजर रहा था। इस दौरान सांचौर से आ रही रोडवेज के बस चालक ने तेजी गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। जिससे ट्रैक्टर पर सवार करनाराम पुत्र मेघाराम की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चुतराराम पुत्र मानाराम व ओमप्रकाश पुत्र भैराराम निवासी मीठी घायल हो गए। पुलिस ने बस जप्त कर मामला दर्ज करने के साथ अनुसंधान शुरू कर दिया,घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया।
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