सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम
एक करोड सितर लाख के निर्माण कार्यो की स्वीकृति
बाडमेर, 15 नवम्बर। सीमान्त क्षैत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संबंधित विकास अधिकारियों से प्राप्त सक्षम तकनीकी स्वीकृति के आधार पर चार दिवारी निर्माण, आंगनवाडी केन्द्र भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण आदि के 21कार्यो हेतु कुल एक करोड सितर लाख ग्यारह हजार रूपये की वितीय स्वीकृति तथा प्रथम कित की राि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने बताया कि बाडमेर पंचायत समिति क्षेत्र में एएनएम आवास, लेबर रूम मय चार दिवारी निर्माण सियाई, राउप्रावि जूना गागरिया की चार दिवारी, आंगनवाडी केन्द्र नीलसर का भवन निर्माण, आंगनवाडी केन्द्र सों की बस्ती का भवन निर्माण, आंगनवाडी केन्द्र चाडवाझाडवा का भवन निर्माण, राप्रावि मीरा की ाणी की चार दिवारी निर्माण, राप्रावि भीलों की बस्ती की चार दिवारी निर्माण व राप्रावि भीलों की बस्ती (नेकनवाला) की चार दिवारी निर्माण कार्य हेतु कुल चमालीस लाख पिचहतर हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार िव पंचायत समिति क्षेत्र में राप्रावि रिखियाणी की चार दिवारी निर्माण, राप्रावि भूरे की बस्ती की चार दिवारी निर्माण, आंगनवाडी केन्द्र अमी का पार का भवन निर्माण, एएनएम आवास, लेबर रूम मय चार दिवारी निर्माण चारणों की ाणी, एएनएम आवास लेबर रूम मय चार दिवारी निर्माण समद का पार, एएनएम आवास लेबर रूम मय चार दिवारी निर्माण हाफिया, रामावि तामलोर में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण व आंगनवाडी केन्द्र गडरारोड (प्रथम) के भवन निर्माण हेतु कुल छासठ लाख छतीस हजार तथा चौहटन पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बुरहान का तला में डाक्टर आवास, सीमेन्ट कॉक्रीट सडक तथा टांका निर्माण, रामावि भलगॉव में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण, हैल्थ सब सेन्टर भारे का तला की चार दिवारी निर्माण, हैल्थ सब सेन्टर भवन, लेबर रूम मय चार दिवारी निर्माण मांजी का तला व हैल्थ सब सेन्टर अदरीम का तला की चार दिवारी निर्माण हेतु कुल उनसाठ लाख रूपये की वितीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग राइजेप खण्ड बाडमेर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर ग्राम गागरिया की विभिन्न बस्तियों व स्थानों में 5 हैण्ड पम्प निर्माण, पाईप लाईन भोरे का तला मुभिनानियों की ाणी चाडार, पाईप लाईन एवं आरसीडब्लूटी निर्माण सुरतानों का वास पांचला व पाईप लाईन गंगाणियों का पार से बुकड हेतु कुल चौसठ लाख पन्द्रह हजार तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग दक्षिण खण्ड बाडमेर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कन्स्ट्रकन एण्ड कमीानिंग, नलकूप जल योजना बाखासर, ग्राम तारीसरा में बेरी टाईप हैण्ड पम्प निर्माण, ग्राम बाखासर में ईारानी जाखडों की ाणी, मोडानी जाखडों की ाणी, सोनानी जाखडों की ाणी में बेरी टाईप हैण्ड पम्प निर्माण, खींवसिंह की ाणी ग्राम बाधा में ग्रेवल पैक हैण्ड पम्प निर्माण, कपारी बस्ती हाथला में बेरी टाईप हैण्ड पम्प निर्माण, लालानी ाणी हाथला में बेरी टाईप हैण्ड पम्प निर्माण, ग्राम बाखासर की विभिन्न बस्तियों एवं स्थानों पर बेरी टाईप हैण्ड पम्प निर्माण तथा रिऑर्गेनाईजोन ऑफ ग्रामीण जल वितरण योजना सिंहानिया हेतु कुल पैसठ लाख इकहतर हजार रूपये की वितीय स्वीकृति तथा प्रथम कित की राि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
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कार्मिकों की मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिचत करने के निर्दो
बाडमेर, 15 नवम्बर। जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने जिले में स्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अपने अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्धारित कर्तव्य स्थल पर उपस्थिति सुनिचत करने के निर्दो दिए है।
जिला कलेक्टर डॉ. प्रधान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 को लागू किया गया है, जिसके फलस्वरूप अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये विभिन्न कार्यो के संबंध में सेवाओं के प्रदान की गारन्टी की समयावधि निचत की गई है। उन्होने बताया कि ऐसा ध्यान में आया है कि जिले के विभिन्न विभागों, कार्यालयों में पदस्थापित, कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी अपने मुख्यालय पर नहीं रहते है तथा अन्यंत्र स्थान से अपने कर्तव्य स्थल पर प्रतिदिन बिना स्वीकृति के आवागमन करते है, जो नियमों के विपरित होने के साथ ही इससे सरकारी कार्यो पर विपरीत प्रभाव पडता है। उन्होने इस पर अंकुा लगाने के लिए अधिकारियों को अपने अधिनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के मुख्यालय पर ही रहने के सम्बन्ध में समय समय पर जांच करने तथा किसी अधिकारी/कर्मचारी के कर्तव्य स्थल पर नहीं रहने या बिना स्वीकृति अन्यंत्र स्थान पर आवागमन करना पाए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्दो दिए है।
उन्होने मुख्यालय पर नहीं रहने वाले एवं अन्यंत्र स्थानों से प्रतिदिन अप डाउन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य स्थल का मकान किराया भता भुगतान किये जाने के संबंध में जांच करने तथा कर्तव्य स्थल पर नहीं रहने वाले कार्मिकों को मकान किराया भत्ता का भुगतान किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिचत करने के निर्दो दिए है।
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