बुधवार, 16 नवंबर 2011

15 को फांसी, 20 को उम्रकैद

15 को फांसी, 20 को उम्रकैद

मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के मेहराना में बीस वर्ष पहले हुए तिहरे हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को 15 अभियुक्तों को फांसी और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 मार्च 1991 को मथुरा जिले के बरसाना क्षेत्र में पंचायत के निर्णय के बाद ग्रामीणों ने एक युवती और दो युवकों को पेड़ पर लटकाकर फांसी देने के बाद उनके शव जला दिए थे। इस घटना में पुलिस ने 36 लोगों को नामजद करते हुए कुल 53 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे।

बीस साल तक चले इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश ए.के. उपाध्याय ने 15 आरोपियों को फांसी और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी अभियुक्त 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। मुकदमे के दौरान 13 अभियुक्तों की मौत हो गई थी।

गौरतलब है कि मेहराना निवासी गंगाराम जाटव की पुत्री रोशनी 21 मार्च 1991 को अचानक गायब हो गई थी। मेहराम सिंह जाटव के पुत्र रामकिशन और श्याम सिंह जाटव के पुत्र विजेन्द्र सिंह पर लड़की भगाने का आरोप था। घटना के चार दिन बाद लड़की 24 मार्च को घर लौट आई थी।

लड़की के वापस आने पर 26 मार्च को गांव में पंचायत बुलाई गई जिसमें रोशनी और दोनों युवकों को भी बुलाया गया था। युवती ने पंचायत में कहा कि वह विजेन्द्र के साथ रहेगी। पंचायत ने तीनों को पेड़ पर उलटा लटका कर पीटने का आदेश दिया। पंचायत के निर्णय के बाद ग्रामीणों ने तीनों को पेड़ से लटकाकर मारा पीटा और बाद मेंं उन्हें फांसी देकर मार दिया। हत्या के बाद उनके शव जला दिए गए।

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