जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐसे डाकपाल को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। जिस पर लोगों की बचत के लाखों रुपए का गबन करने के बाद दोस्तों के साथ पांच सितारा होटलों, शराब पार्टियों में रुपए उड़ा देने का आरोप है। यह आदेश न्यायाधीश संदीप मेहता ने फतेहपुरा उदयपुर के डाकपाल पंकज निगम की ओर से दायर जमानत आवेदन की सुनवाई में दिए।
मामले के अनुसार पोस्टऑफिस के उदयपुर सर्किल के प्रवर अधीक्षक रामजीलाल ने अंबामाता पुलिस थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि फतेहपुरा उदयपुर के डाकपाल पंकज निगम ने मासिक बचत योजना में से 89 लाख, 57 हजार 337 रुपए का गबन किया है। इस तथ्य की पुष्टि विभागीय ऑडिट में उजागर हो चुका है। इस पर पुलिस ने आरोपी डाकपाल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।
राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस अनुसंधान में आरोपी ने लोगों की कमाई को फर्जी हस्ताक्षर कर खातों से निकालना स्वीकार किया है। साथ ही उसने 9.68 लाख पांच सितारा होटलों में, 3.65 लाख टैक्सी कारों में, 7 लाख शराब पार्टियों में, 18.25 लाख काल गल्र्स में तथा करीब 50 हजार रुपए हवाई यात्राओं में खर्च किए हैं।
मामले के अनुसार पोस्टऑफिस के उदयपुर सर्किल के प्रवर अधीक्षक रामजीलाल ने अंबामाता पुलिस थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि फतेहपुरा उदयपुर के डाकपाल पंकज निगम ने मासिक बचत योजना में से 89 लाख, 57 हजार 337 रुपए का गबन किया है। इस तथ्य की पुष्टि विभागीय ऑडिट में उजागर हो चुका है। इस पर पुलिस ने आरोपी डाकपाल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।
राजकीय अधिवक्ता अनिल जोशी ने आरोपी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस अनुसंधान में आरोपी ने लोगों की कमाई को फर्जी हस्ताक्षर कर खातों से निकालना स्वीकार किया है। साथ ही उसने 9.68 लाख पांच सितारा होटलों में, 3.65 लाख टैक्सी कारों में, 7 लाख शराब पार्टियों में, 18.25 लाख काल गल्र्स में तथा करीब 50 हजार रुपए हवाई यात्राओं में खर्च किए हैं।
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