बुधवार, 21 सितंबर 2011

वरिष्ठ लिपिक को तीन वर्ष का कारावास

वरिष्ठ लिपिक को तीन वर्ष का कारावास
जयपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय ने नगर सुधार न्यास अजमेर के एक वरिष्ठ लिपिक को रिश्वत के मामले में तीन वर्ष का कारावास एवं 75 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि न्यायालय ने वरिष्ठ लिपिक कमल राजोरिया को यह सजा सुनाई। अभियुक्त के जुर्माने की राशि की अदायगी नहीं करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ लिपिक भूखंड हस्तान्तरण की स्वीकृति की एन.ओ.सी देने की एवज में परिवादी सत्यवीर चौहान से 20 अप्रेल 2007 को पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।

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