नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2008 के वोट के बदले नोट मामले में राज्य सभा सदस्य अमर सिंह को स्वास्थ्य कारणों को लेकर गुरुवार को 19 सितंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह [55] को विशेष न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने अंतरिम जमानत दी। सिंह नौ दिनों के न्यायिक हिरासत में थे।
गौरतलब है कि इस मामले में कथित भूमिका को लेकर सिंह छह सितंबर को अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सिंह अपने गुर्दे का प्रतिरोपण करा चुके हैं। उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद 12 सितंबर को एम्स में भर्ती कराया गया था।
अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी की ही जमानत राशि पर अंतरिम जमानत दी है। न्यायाधीश ने सिंह को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने और उसकी इजाजत के बिना दिल्ली नहीं छोड़ने का निर्देश देते हुए कहा कि अमर सिंह को 19 सितंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है।
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