अमानवीय हत्या करने पर हाईकोर्ट ने नहीं दिए जमानत
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को मारपीट कर नीचे गिराने के बाद उस पर ट्रैक्टर चला कर निर्दयता पूर्वक हत्या करने के आरोपियों को जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायाधीश निशा गुप्ता ने प्रार्थी आरोपी डीसा निवासी आसिफ उर्फ लाला, सदराम व राजूराम सहित अन्य की ओर से दायर जमानत याचिका की सुनवाई में दिए।
अदालत में सरकारी वकील अनिल जोशी ने कहा कि सांचोर थाना में शिकायतकर्ता भगवती देवी ने मामला दर्ज कराया कि 24 जनवरी 2011 की शाम सदराम खेत में धारिया लेकर आया व उसके पति को पीछे से चोट मार कर गिरा दिया। साथ में आए राजू, दिनेश व आसिफ लाला ने पति को पकड़ कर लेटाया और देवा ने पति के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों ने अमानवीय तरीके से हत्या की है तथा आरोपियों के यहां से ट्रैक्टर, कुदाली व धारिया इत्यादि बरामद हुए हैं
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को मारपीट कर नीचे गिराने के बाद उस पर ट्रैक्टर चला कर निर्दयता पूर्वक हत्या करने के आरोपियों को जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायाधीश निशा गुप्ता ने प्रार्थी आरोपी डीसा निवासी आसिफ उर्फ लाला, सदराम व राजूराम सहित अन्य की ओर से दायर जमानत याचिका की सुनवाई में दिए।
अदालत में सरकारी वकील अनिल जोशी ने कहा कि सांचोर थाना में शिकायतकर्ता भगवती देवी ने मामला दर्ज कराया कि 24 जनवरी 2011 की शाम सदराम खेत में धारिया लेकर आया व उसके पति को पीछे से चोट मार कर गिरा दिया। साथ में आए राजू, दिनेश व आसिफ लाला ने पति को पकड़ कर लेटाया और देवा ने पति के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपियों ने अमानवीय तरीके से हत्या की है तथा आरोपियों के यहां से ट्रैक्टर, कुदाली व धारिया इत्यादि बरामद हुए हैं
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