जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पर्यटकों की सुरक्षा व मार्गनिर्देशन के लिए संविदा पर नियुक्त किए टूरिस्ट्स असिस्टेंस फोर्स (टैफ) के जवानों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाते हुए पर्यटन सचिव, पर्यटन निदेशक, उपनिदेशक टैफ तथा पर्यटन अधिकारी जोधपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने जोधपुर निवासी भंवरसिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए।
याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर दवे ने अदालत में बताया कि पर्यटन विभाग में 12 जवान कई अरसे से टैफ में कार्यरत है। इस बीच में विभाग ने 11 मार्च 2011 को इंटरव्यू करते हुए 1 जुलाई को 9 नए कर्मचारियों को नियुक्ति कर दी वहीं पूर्व में कार्यरत 12 में से 9 जवानों की सेवाएं समाप्त कर दी। इस पर न्यायालय ने नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाते हुए विभाग के उच्चाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर दवे ने अदालत में बताया कि पर्यटन विभाग में 12 जवान कई अरसे से टैफ में कार्यरत है। इस बीच में विभाग ने 11 मार्च 2011 को इंटरव्यू करते हुए 1 जुलाई को 9 नए कर्मचारियों को नियुक्ति कर दी वहीं पूर्व में कार्यरत 12 में से 9 जवानों की सेवाएं समाप्त कर दी। इस पर न्यायालय ने नए कर्मचारियों की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाते हुए विभाग के उच्चाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
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