रविवार, 31 जुलाई 2011

अब गुरुजी काटेंगे चालान


 



अब गुरुजी काटेंगे चालान
बाड़मेर.अब शिक्षक वर्ग पुलिस की भूमिका भी निभाएंगे। जिन स्कूलों के आसपास इस तरह के उत्पाद बिकते हैं, उस स्कूल के शिक्षकों को उन दुकानदारों का चालान काटने का अधिकार होगा और वे 100 रुपए तक का जुर्माना लगा सकेंगे। वहीं शिक्षकों की शिकायत पर उस स्थान से दुकान भी हटवाई जा सकेगी। इसके अलावा जो स्कूली छात्र गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार शिक्षक को दिया जाएगा।
त्न स्कूलों के आसपास गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट बेचने वालों के साथ- साथ इन उत्पादों का सेवन करने वाले स्कूली छात्रों के खिलाफ भी शिक्षक कर सकेंगे कार्रवाई।
स्कूलों के आसपास गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचने वालों का अब शिक्षक भी चालान काट सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारत सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार किया है। गौरतलब है कि स्कूलों की 100 मीटर दूरी में इस प्रकार के उत्पाद बेचने पर पाबंदी है। लेकिन स्कूलों के आसपास खुलेआम गुटखा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि बिक रहे हैं। इसको मध्यनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नया प्रावधान लागू किया जा रहा है। जिसमें शिक्षकों को ऐसे उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा।

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