अमृतसर. छेहर्टा क्षेत्र की दवाइयां वाली गली में डेढ़ वर्ष पहले बेटी को हवस का शिकार बनाने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एचएस मदान की अदालत ने 15 साल कैद के हुक्म दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पिता को 15 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को डेढ़ वर्ष अतिरिक्त जेल के आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने पीड़िता की मां के बयानों पर उसके अपने ही पति पर बलात्कार करने और हत्या प्रयास की धमकियां देने के आरोप में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
2009 में दर्ज हुआ केस
छेहर्टा की सोना ने 6 अक्टूबर 2009 को बेटी के साथ बलात्कार करने संबंधी अपने पति के खिलाफ पुलिस थाना में शिकायत दी थी। सोना के मुताबिक उनकी शादी 20 वर्ष पहले तरसेम लाल से हुई थी। उनके तीन बच्चे बड़ी बेटी (17), उससे छोटा बेटा करण (14) तथा सबसे छोटा बेटा शंकर (7) हैं। चार अक्टूबर’09 की मध्यरात्रि उसका पति और बेटी एक कमरे में सोए थे तो वह दूसरे बच्चों के साथ दूसरे कमरे में। 5 अक्टूबर की सुबह उसकी बेटी ने बताया कि तरसेम ने उसे कुछ पिला कर उसकी इज्जत लूट ली।
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