सोमवार, 27 जून 2011

हर राज्य में बर्दाश्त नहीं नंदीग्राम-सुप्रीम कोर्ट


























हर राज्य में बर्दाश्त नहीं नंदीग्राम-सुप्रीम कोर्ट 
 

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने महंगे फ्लैट बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठाया और कहा कि और नंदीग्राम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी साथशिवम और ए के पटनायक की बैंच ने कहा कि यहां पश्चिमी बंगाल के नंदीग्राम जैसे हालात नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन फ्लैट्स को इस्तेमाल किसके लिए होगा। इन्हें कौन बनवा रहा है। इनकी कीमत क्या होगी। अदालत इस मामले की गहराई में जाना चाहती है। हम सब राज्यों में नंदीग्राम दोहराते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हम अपनी आंखे बंद नहीं रखेंगे।

कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार खुद इस पर विचार करती है तो ठीक है अन्यथा कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगी। इस तरह की योजनाए समाज एक हिस्से का भला करती है दूसरे नुकसान झेलते हैं। उधर, ग्रेटर नोएडा डवलपमेंट ऑथोरिटी का कहना है कि यह अधिग्रहण उनके 2021 के प्लान का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जीएडी को निर्देश दिए अब इस योजना के तहत किसी और की कृषि भूमि अधिग्रहित न हो।

बेंच ने कहा कि सरकार की नजर में कोई बंजर जमीन है तो उसे प्राथमिकता दी जाए और जिन किसानों की भूमि ली जा रही है क्या सरकार उन्हें एक अपार्टमेंट मिल रहा है इसे सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने कहा कि सरकार कृषि भूमि का अधिग्रहण क्यों कर रही है। 

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