कुवैत. पति की शादी में लगे टेंट को आग लगाने और उसमे ५७ महिलाओं और बच्चों के मरने की घटना को अंजाम देने वाली एक २४ वर्षीय महिला को यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है.
नसरा यूसफ मोहम्मद अल इनेज़ी ने पति की दूसरी शादी के मौके पर गुस्से में आकर टेंट को आग लगा दी थी जिसमे ५७ लोगों की जान चली गई थी. कोर्ट के आदेश के बाद पति जायद दफिरी ने कहा कि " ऐसी औरत को नरक में जाना चाहिए. अब मै चैन की नींद सो सकूँगा और उन लोगों से माफ़ी मांग सकता हूँ जिनके परिवार वालों ने जान गवाई थी."
कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाते वक़्त नसरा वहां मौजूद नहीं थी. कुवैती पेपर के मुताबिक शुरू में तो उसने जुर्म स्वीकार करने से इनकार किया लेकिन बाद में उसने माना कि आग लगाने के पीछे उसी का हाथ था.
नसरा यूसफ मोहम्मद अल इनेज़ी ने पति की दूसरी शादी के मौके पर गुस्से में आकर टेंट को आग लगा दी थी जिसमे ५७ लोगों की जान चली गई थी. कोर्ट के आदेश के बाद पति जायद दफिरी ने कहा कि " ऐसी औरत को नरक में जाना चाहिए. अब मै चैन की नींद सो सकूँगा और उन लोगों से माफ़ी मांग सकता हूँ जिनके परिवार वालों ने जान गवाई थी."
कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाते वक़्त नसरा वहां मौजूद नहीं थी. कुवैती पेपर के मुताबिक शुरू में तो उसने जुर्म स्वीकार करने से इनकार किया लेकिन बाद में उसने माना कि आग लगाने के पीछे उसी का हाथ था.
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