सोमवार, 12 जून 2017

बाड़मेर:-- सदर थानाधिकारी जयराम चौधरी , सब इंस्पेक्टर ध्रुवप्रसाद समेत सात पुलिसकर्मी लाइन हाजिर



बाड़मेर:- पन्द्रह लोगो के खिलाफ नामजद और चार दर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज


- सदर थानाधिकारी जयराम चौधरी , सब इंस्पेक्टर ध्रुवप्रसाद समेत सात पुलिसकर्मी लाइन हाजिर


बाड़मेर |

बाड़मेर के सदर थाने के ठीक आगे जैसलमेर से तमिलनाडु ले जाए जा रहे गोवंश से भरे पांच ट्रकों को लोगों ने पकड़ा और ट्रक चालकों की जमकर धुनाई कर डाली मारपीट में ट्रक चालक लहूलुहान हो गये। यह घटना देर रात सदर थाने के सामने हाइवे पर हुई। सूचना पर सदर और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन भीड़ को संभाल नहीं पाई। बेकाबू हुई भीड़ ढाई घंटे तक ट्रकों में तोड़फोड़ करती रही। यही नहीं कथित गौरक्षको ने जिन ट्रक में गाय थी उसी में आग तक लगा दी। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर तक बरसाए, इसके बावजूद पुलिस सबकुछ सहन करती रही। ढाई घंटे तक चले उपद्रव से हाइवे पर जाम लग गया, इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। बेकाबू भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी और भीड़ को खदेड़ा।




बेकाबू हो चुकी भीड़ में कई ऐसे असामाजिक तत्व और शराबी लोग थे, जो गोवंश के नाम गुंडागर्दी पर उतर आए। डीएसपी ओपी उज्ज्वल भीड़ को शांत करने के लिए वर्दी की कसम खाई और लोगों को विश्वास दिलाया कि वो एक-एक पशु की गिनती करेंगे। अनुमति 50 की है, अगर इससे ज्यादा है तो कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कुछ लोगों ने गायों से भरे ट्रक को आग लगा दी।

इसदौरान 4-5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सदर थाने के बाहर रविवार देर रात गोवंश से भरे पांच ट्रक भीड़ ने पकड़े तो गुस्सा फूट गया। सदर थानाधिकारी जयराम चौधरी, कोतवाली से अमरसिंह सहित दोनों थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन बेकाबू भीड़ नियंत्रण में नहीं आई। ट्रक चालकों को पकड़ लोगों ने जमकर मारपीट की और सिर फोड़ दिए। ट्रक चालक चिल्लाते रहे, आखिरकार ट्रक चालकों ने पुलिस के बीच जाकर जान बचाई।

पशुपालन विभाग की अनुमति से ले जा रहे थे गोवंश

दरअसल कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जैसलमेर की अनुमति से 50 गायों से भरे पांच ट्रक ग्राम चांधन, लाठी, धोलिया, भादरिया से भरकर मशिलामणी संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग चेडीनाड जिला शिवगंगा तमिलनाडु ले जाए जा रहे थे। इसके लिए पुलिस थाना लाठी, पशुपालन विभाग जैसलमेर के उपनिदेशक डॉ. मुरगेशन ने अनुमति दे रखी थी। पुलिस पांच ट्रकों को पकड़ थाने ले आई, वहीं वाहन चालकों को भी थाने में ही रखा गया है।

ढाई घंटे देरी से पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार




हाइवे पर देर रात तक बेखौफ गुंडागर्दी चलती रही . लेकिन बाड़मेर एसडीएम चेतन त्रिपाठी, तहसीलदार गोपालसिंह मामला खत्म होने के बाद मौके पर पहुंचे, जबकि तब तक पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया था। इस बीच एएसपी रामेश्वरलाल मेघवाल भी मौके पर पहुंचे। एसपी को कई लोगों ने बताया कि भीड़ बेकाबू हो रही है, इसके बावजूद पुलिस लाइन से जाब्ता ढाई घंटे बाद मौके पर पहुंचा।




शराब के नशे में सीआई , एसपी ने लाइन हाजिर किया




पुलिस थाना सदर के सीआई जयराम चौधरी शराब के नशे में वहां पहुंचे और इसकी भनक जब लोगो को लगी तो उन्होंने एसपी से इसकी शिकायत कर डाली. एसपी ने लापरवाही बरतने पर सीआई जयराम , सदर थाने के द्वितीय अधिकारी सब इंस्पेक्टर ध्रुवप्रसाद समेत सात पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया हैं .




इनके खिलाफ मामला हुआ दर्ज




कोतवाली थाना पुलिस के उप निरीक्षक अमर सिंह ने इस मामले को लेकर कोतवाली थाने में दर्ज करवाया हैं। इस प्रकरण में चेनाराम पुत्र आत्माराम जाति नाई निवासी गांधी नगर बाड़मेर, कमलेश पुत्र गोपीलाल जाति ब्राह्मण पेशा आयुर्वेदिक निवासी मीठड़ा, विक्रम पुत्र मांगीलाल जाति सोनी निवासी ढाणी बाजार बाड़मेर, जसवंत पुत्र अमराराम जाति जाट निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर, पुखराज पुत्र भवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर, राजू जाट निवासी जोगियों की दड़ी बाड़मेर, गजेंद्र पुत्र देरामाराम जाति सियाग जाट निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर, सुरेश पुत्र भीखाराम जाति जाट निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर, रमेश पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी कुरजा पुलिस थाना सदर बाड़मेर, रविंद्र सिंह पुत्र नरपत सिंह रावणा राजपूत निवासी वार्ड संख्या 18 बाड़मेर, हनुमान राम माली निवासी शिवकर, नखत सिंह राजपूत, त्रिलोक माली निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर, महेंद्र सियोल निवासी खड़ीन, रमेश पुत्र नवलाराम बाना जाट निवासी शास्त्री नगर बाड़मेर व अन्य 30-40 सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है| गोवंश परिवहन करने का विधिक अधिकार होने के बावजूद भी ट्रकों और चालकों को रुकवाना, राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करना, पुलिस बल पर पत्थरबाजी कर राज कार्य में बाधा पहुंचाना, ट्रक के आग लगाना आदि कृत्य जुर्म धारा 147, 148, 341, 323, 427, 435, 332, 353, 336149 भारतीय दंड संहिता व 8 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है|

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