मंगलवार, 24 मई 2016

जोधपुर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की काउंसलिंग पर रोक



जोधपुर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की काउंसलिंग पर रोक
तृतीय श्रेणी शिक्षकों की काउंसलिंग पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर व जोधपुर सहित सभी जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की काउंसलिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में शिक्षा विभाग के सचिव व अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 27 मई तक जवाब मांगा है।

कोर्ट में जुगल किशोर पुरोहित, रहमतुल्लाह सहित 30 से अधिक याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदस्थापना के लिए विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजस्थान एजुकेशन सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज रूल्स 1971 के नियम 6 डी के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। जबकि अधिकारी मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ शिक्षक, जिनको वर्ष 2009 में पातेय वेतन पर द्वितीय श्रेणी में पदस्थापित कर दिया गया था। उनके नाम भी तृतीय श्रेणी के शिक्षकों में जोड़ दिए गए हैं।

प्रारम्भिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए 27 मई तक जवाब पेश करने और तब तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए।

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