मंगलवार, 10 मई 2016

जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिये कार्य करें - प्रभारी मंत्री



जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिये कार्य करें - प्रभारी मंत्री
झालावाड़ 10 मई। राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग के मंत्री तथा झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री श्री युनूस खान ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे राज्य की गरीब जनता के विकास के लिये अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लाई हैं। समस्त जनप्रतिनिधि इन योजनाओं का लाभ राज्य के निर्धन एवं पात्र व्यक्तियों एवं परिवारों तक पहंुचाने के लिए कार्य करें।

श्री खान आज बकानी पंचायत समिति की खेरिया ग्राम पंचायत मंे आयोजित राजस्व लोक अदालत मंे उपस्थित जनसमुदाय एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्राी जल स्वावलम्बन अभियान, भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्नपूर्णा योजना, ग्रामीण गौरव पथ योजना, अपना खेत अपना काम योजना आदि विभिन्न योजनाएं गांवों एवं गरीबों के विकास के लिए चलाई जा रही हैं। सरकार की मंशा है कि इन योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने आव्हान किया कि ग्रामीण श्रमिक जो नरेगा तथा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य मंे लगे हुए हैं वे श्रम विभाग मंे अपना पंजीयन करवायें तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठायें।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा राज्य मंे सरकार आपके द्वार, अपना जिला अपनी सरकार तथा न्याय आपके द्वार जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलायें हैं जिनसे राज्य की जनता को अभूतपूर्व लाभ हुआ है। प्रभारी मंत्री ने खेरिया राजस्व लोक अदालत मंे आज निस्तारित हुए 7 पुराने मुकदमों मंे लाभार्थियों को न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां प्रदान की।

राजस्व लोक अदालत मंे उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि ग्रामीण इन शिविरों मंे रूपे कार्ड उपयोग करने, माइक्रो एटीएम से रुपये निकालने तथा अन्य बैंक संबंधी कार्यों का सही तरीका सीखें। उन्होंने आव्हान किया कि जो लोग आज की राजस्व लोक अदालत मंे अपना वाद प्रस्तुत करने से रह गये हैं वे आगामी 1 जुलाई तक अपनी निकटवर्ती ग्राम पंचायत मंे आयोजित होने वाले राजस्व लोक अदालत शिविर मंे अपने वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला कलक्टर ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आज के इस शिविर मंे 273 गरीब किसानों ने अपना खेत अपना काम योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु फाईलें प्रस्तुत की हैं। ज्ञातव्य है कि इस योजना मंे लघु सीमान्त एवं बीपीएल आदि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कृषकों के खेत पर 3.5 लाख रुपये तक के कार्य करवाये जाते हैं। शिविर मंे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामपाल शर्मा ने बताया कि शिविर के दौरान लोगों को जमाबन्दियां भी पढ़ कर सुनाई जा रही हैं। शिविर को सम्बोधित करते हुए खानपुर विधायक श्री नरेन्द्र नागर तथा जिला प्रमुख श्रीमती टीना कुमारी भील ने ग्रामीणों का आव्हान किया कि वे इन शिविरों मंे अधिक से अधिक संख्या मंे भाग लेकर अपनी समस्याओं का समाधान करवायें। शिविर को संजय जैन ताउ ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान, ग्राम पंचायत की सरपंच, जिला परिषद सदस्य श्री संजय वर्मा आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उपखण्ड अधिकारी रामचरण शर्मा तथा तहसीलदार श्रीमती अस्मिता सिंह ने शिविर की सफलता के लिए ग्रामीणों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

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सफलता की कहानी

राजस्व लोक अदालत में चौंतीस साल पुरानी गलती सुधरी


झालावाड़ 10 मई। झालावाड़ जिले की बकानी पंचायत समिति की खेरिया ग्राम पंचायत में 10 मई को आयोजित न्याय आपके द्वार - राजस्व लोक अदालत में चौंतीस साल पुरानी गलती दो घण्टे की कवायद में सुधर गई जबकि वादी लगभग दो साल से राजस्व अदालत के चक्कर लगा रहा था।

उपखण्ड अधिकारी रामचरण शर्मा ने बताया कि खेरिया निवासी मांगीलाल के दो पुत्रों सीताराम एवं शंकरलाल लोढ़ा (तंवर) ने वर्ष 1982 में मांगीलाल एवं हीरालाल लोढ़ा से अपने हिस्से की जमीन खसरा नम्बर 231, 1 बीघा 6 बीस्वा अपने नाम रजिस्ट्री करवाई किन्तु ग्राम पंचायत खेरिया के सरपंच की गलती से यह जमीन अकेले सीताराम के नाम इन्तकाल कर दी गई तथा शंकरलाल पुत्र मांगीलाल का नाम रिकॉर्ड में चढ़ने से रह गया। लगभग बत्तीस साल तक यह गलती कागजों में चलती रही। आज से लगभग दो साल पहले शंकरलाल के ध्यान में यह गलती आई तो उसने भाई सीताराम से रिकॉर्ड दुरस्त करवाने के लिये कहा किन्तु सीताराम टालमटोल करने लगा। भाई के व्यवहार के निराश होकर शंकरलाल ने उपखण्ड अधिकारी के कोर्ट में मुकदमा पेश किया।

उपखण्ड न्यायालय द्वारा सीताराम को कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये किन्तु सीताराम आदेश की तामीली से बचता रहा। उपखण्ड न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर ही फैसला करना चाहता था। इस प्रकार लगभग डेढ़ साल बीत गया।

आज शंकरलाल अपने अधिवक्ता शैलेन्द्र पोसवाल के लेकर खेरिया में आयोजित राजस्व लोक अदालत में उपस्थित हुआ तथा उसने उपखण्ड अधिकारी रामचरण शर्मा तथा तहसीलदार श्रीमती अस्मिता सिंह के समक्ष गुहार लगाई। उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर तहसील कर्मचारियों एवं हल्का पटवारी ने पूरा रिकॉर्ड खंगाला। मौके पर ही सरपंच भी मौजूद थे। अतः उपखण्ड अधिकारी ने उपलब्ध दस्तावेजों तथा अदालत में आज तक चली कार्यवाही के आधार पर मात्र दो घण्टे की कवायद के बाद शंकरलाल के पक्ष में निर्णय लेते हुए शंकरलाल के नाम इंतकाल (क्यूटेशन) खोलने का आदेश सुनाया। इस प्रकार वादी को हाथों-हाथ न्याय प्राप्त हुआ। शंकरलाल ने सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन विभाग मंत्री श्री यूनुस खान के हाथों से इंतकाल (क्यूटेशन) खोले जाने का आदेश प्राप्त करते हुए सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया।

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जिले में आज चार पंचायतों में राजस्व लोक अदालत आयोजित होंगी
झालावाड़ 10 मई। 11 मई बुधवार को झालावाड़ जिले में चार ग्राम पंचायतों में न्याय आपके द्वार अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतें आयोजित होंगी।

उपखण्ड झालावाड़ में दुर्गपुरा, उपखण्ड मनोहरथाना में बांसखेड़ी मेवातियान, उपखण्ड खानपुर में कंवरपुरा मण्डवालान तथा उपखण्ड भवानीमण्डी में गुराड़ियाकला ग्राम पंचायत में राजस्व लोक अदालतें आयोजित होंगी।

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जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सर्तकता समिति की बैठक 12 मई को

झालावाड़ 10 मई। जिला स्तरीय जनसुनवाई 12 मई को प्रातः 10 बजे जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय स्थित अटल सेवा केन्द्र में आयोजित की जायेगी।

जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा 3 से 4 बजे तक की जायेगी। इसके पश्चात् मिनी सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय सर्तकता समिति की बैठक आयोजित होगी।

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रनायरा ग्राम पंचायत में न्याय आपके द्वार षिविर आयोजित

झालावाड़ 10 मई। उपखण्ड गंगधार की ग्राम पंचायत रनायरा में मंगलवार को न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी गंगधार ने बताया कि शिविर में नामान्तकरण के 185, इजराय पालना के 7, आपसी सहमति के बंटवारों के 7, राजस्व रिकॉर्ड की नकलें जारी करने के 213 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा कृषि जोन पासबुक का 50 काश्तकारों को वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में लम्बे समय से चल रहे 9 मामलों का मौके पर ही समझाइश कर निस्तारण किया गया।

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सफलता की कहानी

कुषाल सिंह और उसके भाईयों का 6 साल से चल रहा प्रकरण हाथोंहाथ निपटा


झालावाड़ 10 मई। पंचायत समिति गंगधार की ग्राम पंचायत रनायरा मंे आज आयोजित राजस्व लोक अदालत मंे कुशाल सिंह एवं उसके भाईयों को 6 साल से चल रहे राजस्व रिकॉर्ड दुरस्ती के प्रकरण मंे हाथोंहाथ न्याय मिला।

उपखण्ड अधिकारी गंगधार ने बताया कि उपखण्ड न्यायालय गंगधार में धारा 88, 136 के तहत कुशाल सिंह, कालू सिंह, प्रताप सिंह पुत्र राधू सिंह ने दावा किया कि सन् 2010 में उनके दादा हरि सिंह का फोती नामान्तरण खोलते समय गलती से उनकी वलदियत में पिता राधू सिंह के स्थान पर दादा हरि सिंह का नाम दर्ज कर दिया गया था। जिसे जमाबन्दी पेश होने पर बयान एवं पूछताछ करने पर उनकी बात सही पाई गई। इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए खाते में उनके पिता का सही नाम राधू सिंह दर्ज करने की डिक्री जारी कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाया गया। 6 वर्ष से अटके कार्य को हाथों-हाथ पूरा होते देख उनके चेहरे खुशी से खिल उठे।

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दो पीढ़ियों के वारिसों मंे हुए समझौते से हाथों-हाथ राजस्व प्रकरण का निस्तारण हुआ

झालावाड़ 10 मई। उपखण्ड न्यायालय गंगधार में धारा 88, 188 के तहत सरदार सिंह पिता मोती सिंह ने दावा पेश किया कि उनके बडे़ भाई जुझार सिंह के नाम उनकी समस्त पैतृक आराजी रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा दर्ज कर दी गई जबकि उसमें उनका एक चौथाई हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। जुझार सिंह की मृत्यु के बाद उनके वारीसान ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। यह प्रकरण गत 3 वर्ष से लम्बित है। कैम्प में प्रकरण पेश होने पर दोनों पक्षों की समझाइश की गई तो वे राजीनामें को तैयार हो गये। इनके बीच तत्काल राजीनामा करवाया जाकर तत्काल डिक्री जारी की गई तथा वादी को उसकी पैतृक सम्पत्ति में से उसके हक का एक चौथाई हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। अपना लम्बित कार्य सहजतापूर्वक होने पर लाभार्थियों द्वारा राज्य सरकार को इस केम्प के आयोजन के लिये धन्यवाद दिया गया।

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