मंगलवार, 9 फ़रवरी 2016

बाड़मेर। जेठ से अनैतिक संबंध बनाने से किया इंकार, पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान

बाड़मेर। जेठ से अनैतिक संबंध बनाने से किया इंकार, पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान

बाड़मेर। देश में न्याय व्यवस्था होने के बाद भी आज भी कही न कही खाफ पंचायत बरकार है.आए दिन खाफ पंचायत की फैसलों की खबर आती रहती है.। बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील के सराणा गाँव में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पंचायत के तुगलकी फरमान विवाहिता और उसके पुरे परिवार को भारी पड़ गया। पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए एक विवाहिता पर 21 लाख का जुर्माना लगाने का हुक्म सुनाया है। साथ ही पीहर पक्ष का भी समाज में हुक्का-पानी भी बंद कर दिया गया है। वहीं, पुलिस मूकदर्शक बनी बैठी है। पंचायत ने जिस विवाहिता के खिलाफ ये फैसला सुनाया है। उस विवाहिता का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने अपने जेठ के खिलाफ अवैध संबध के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज करवाया तो मामले से नाराज जातीय पंचो ने विवाहिता के पीहर वालो को समाज से बहिस्कृत कर हुक्का-पानी भी बंद कर 21 लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया। पीड़ित परिवार ने शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश कर निष्पक्ष जाँच करने की मांग की । पीड़ित विवाहिता ने 14 जातीय पंचो के खिलाफ समाज से बहिस्कृत करने का मामला पुलिस थाना पचपदरा दर्ज करवाया है।



जब इस मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख से बात की तो उन्होने कहा की पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाएगी। बरहाल अब देखना यह होगा की पुलिस के उच्चाधिकारी इस मामले को कितना गंभीरता से लेकर इस पीड़िता को न्याय दिलाते है यह आने वाला वक्त बताएगा।

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