गुरुवार, 1 अक्तूबर 2015

बाड़मेर,गुंडा अधिनियम पहलवानिया नट और राजकुमार जिला बंदर करने के आदेश



बाड़मेर,गुंडा अधिनियम  पहलवानिया नट और राजकुमार जिला बंदर करने के आदेश

बाड़मेर, 01 अक्टूबर। अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्थान गुंडा अधिनियम 1975 के तहत दो लोगांे को जिला बदर करने के आदेश दिए है। इनके खिलाफ बाड़मेर जिले के विभिन्न थानांे मंे कई आपराधिक मामले दर्ज होने के साथ चालान पेश हो चुके है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान गुंडा अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करते हुए सिवाना निवासी गैरसायल राजू उर्फ राजकुमार उर्फ राजिया एवं गैर सायल प्रहलादिया उर्फ पहलवानिया नट निवासी सिवाना को जिला बदर करने के आदेश दिए गए है। इसमंे राजू उर्फ राजकुमार को छह माह की अवधि तक भरतपुर तथा प्रहलादिया उर्फ पहलवानिया को एक माह की अवधि तक जालोर पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थिति देनी होगी। बिश्नोई ने बताया कि राजू उर्फ राजकुमार के खिलाफ पुलिस स्टेशन सिवाना मंे बलपूर्वक चैथ वसूली करने, सरकारी कर्मचारियांे से मारपीट करने, चोरी की वारदातांे को अंजाम देने के 13 मामले दर्ज होने के साथ संबंधित न्यायालयांे मंे चालान पेश किए जा चुके हैं। इसी तरह प्रहलादिया उर्फ पहलवानिया नट के खिलाफ सिवाना पुलिस स्टेशन मंे अवैध शराब संबंधित चार मामले दर्ज होने के साथ संबंधित न्यायालय मंे चालान पेश किए जा चुके है। उनके मुताबिक इनके आपराधिक अभिलेख का अध्ययन करने के बाद राजस्थान गुंडा अधिनियम की धारा 3 (3)के तहत इनको बाड़मेर जिले से निष्कासित करने के आदेश जारी किए गए है।

विश्नोई ने बताया कि 15 दिनांे मंे इन आदेशांे की पालना नहीं होने पर पुलिस अभिरक्षा मंे इनको संबंधित पुलिस अधीक्षकांे को सुपुर्द करने के निर्देश दिए गए है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी अपर जिला मजिस्ट्रेट ने राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्रवाई करते हुए तीन लोगांे को जिला बदर करने के आदेश जारी किए थे।

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