शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2015

जैसलमेर तार गिरोह का मुख्य तार चोर तारसिंह राजपासा के तहत निरूद्ध

तार चोरों के विरूद्ध जिला पुलिस को बडी काम्याबी
जैसलमेर तार गिरोह का मुख्य तार चोर तारसिंह राजपासा के तहत निरूद्ध
जैसलमेर जिला पुलिस द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक डॉ राजीव पचार  के निर्देश में शातिर तार चोर तारसिंह पुत्र भैरूसिंह राजपुत निवासी कोटडी जैसलमेर के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी रखी। पुलिस की लगातार कार्यवाही रंग लाई तथा पुलिस की लगातार कार्यवाही के बदौलत जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर के आदेशानुसार तार गिरोह के मुखिया तारसिंह को राजपासा में निरूद्ध किया गया। जिसे कल दिनंाक 12.02.2015 को एडवाईजरी बोर्ड हाई कोर्ट जयपुर के समक्ष पेश किया जावेगा।

तारसिंह लगातार वर्ष 2010 से आज दिन तक तार चोरी मंे सक्रिय है तथा इसके विरूद्ध 24 प्रकरण विधुत चोरी एवं डकैती जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है। तारसिंह अपनी गैंग के साथ मिलकर जिले मेें स्थापित विण्डमिल कम्पनियों में ताम्बें के तार चोरी, डकैती आदि की वारदातों को अंजाम देता रहा है।

इसे जिला पुलिस की तार चोरांें के विरूद्ध बडी कामयाबी माना जा रहा है, जिससे तार चारों में खोफ बढेगा तथा चोरियों पर नियंत्रण रखने में आसानी होगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस अपने ध्येय ‘‘आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर ‘‘ पर अमल रहेगी तथा भविष्य में भी शातिर, नामी तथा खतरनाक लोगों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही की जावेगी। जिससे पुनः इस प्रकार तार चोरी की वारदातो में जो अपराधी सक्रिय है तथा लगातार अपराध कर रहे है उनके विरूद्ध भविष्य में यह कार्यवाही काम में लाई जावेगी। इससे अपराधियों में डर पैदा हो तथा आमजन सुरक्षित रहे। जिससे आमजन का पुलिस पर विश्वास बढे।

क्या है राजपासा:- खतरनाक अपराधी जो बार-बार अपराध करते है तथा अपराधों से लोक व्यवस्था/शांति व राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते है उन्हे राज्य सरकार के निर्देशानुसार निरूद्ध किया जाता है, जो एक वर्ष के लिए होता है। निरूद्ध कार्यवाही में कोई जमानत याचिका नहीं होती है। निरूद्ध आदेश जिला कलक्टर द्वारा जारी किया जाता है जिसे निर्धारित समय में सलाहकार बोर्ड जो माननीय उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधिशों का बना होता है, इसमें उसका कन्फोर्मेशन आवश्यक होता है।

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