गुरुवार, 11 दिसंबर 2014

शराब पीकर गाड़ी चलाई तो जा सकती है आपकी नौकरी

शराब पीकर गाड़ी चलाई तो जा सकती है आपकी नौकरी


नए साल से लागू होंगे संशाधित नियम

— दो धाराओं में मामला दर्ज करेगी पुलिस

— पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती

— बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक की कवायद ​






जयपुर| शराब पीकर गाड़ी ड्राईव करने वालो की अब खैर नहीं है। शराब पीकर गाड़ी चलने पर आपको हवालात की हवा तो खाने ही पड़ेगी आपकी नौकरी भी जा सकती है। साल 2015 की शुरुआत में पुलिस ये सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत एम वी एक्ट की धारा 184 और 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ 2 धाराओं में मामला दर्ज किया जाऐगा। इतना ही नहीं मामला दर्ज होने के बाद आप सरकारी नौकरी से भी महरुम हो जाऐगें।

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हालांकि अभी नियमों में संशोधन को लेकर समय लग रहा है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि नऐ साल से ये लागु कर दिया जाऐगा। अब तक शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर पुलिस एमवी एक्ट के तहत गाडी जब्त करती है| जिसे आरोपी कोर्ट में जुर्माना राशि जमा करवाकर छुडा लेता है। यह कानून लागू होने के बाद पुलिस को उम्मीद है कि इस प्रकार के वाहन चालन ने कुछ कमी जरुर होगी।



बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर काबू करने के लिए सरकार नियमों को सख्त बना रही है। सड़क दुर्घटनाओं में एक बढ़ा कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना होता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर इसी के चलते सख्ती की तैयारी की जा रही है। कई देशों में इस तरह के प्रावधान लागू है।बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर विशेषज्ञों ने भी नियम कड़े करने की सलाह दी थी।

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