गुरुवार, 20 नवंबर 2014

धोखे से पाई नियुक्ति, मिली कड़ी सजा

जयपुर। सीबीआई मामलों की निचली अदालत ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर रेलवे में नियुक्ति पाने के चौदह वर्ष पुराने मामलों में मुख्य अभियुक्त धनश्याम मालकर समेत चार अभियुक्तों को 5-5 साल कारावास एवं 25-25 हजार रूपए अर्थदंड की की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने दो अलग-अलग मुकदमों में मालकर के अलावा राकेश कुमार, आदित्य कुमार और महेन्द्र को यह सजा सुनाई। सीबीआई ने 4 सितम्बर 2000 में यह मुकदमा दर्ज किया था। 
appointment deception and four people got five years imprisonment


इसमें बताया गया कि रेलवे से रिटायर कर्मचारी मालकर ने वष्ाü 1996 से 1999 के बीच अन्य अभियुक्तों के साथ आपराधिक ष्ाड्यंत्र रच कर ऎसे व्यक्तियों के कूटरचित स्थानांतरण आदेश एवं सर्विस बुक तैयार किए, जो रेलवे में कार्यरत ही नहीं थे। इनके आधार पर खलासी पद पर फर्जी नियुक्तियां दिलवाई गई।

विशेष अदालत ने भी सुनाई सजा
इसी मामले में सीबीआई मामलों की विशेष्ा अदालत ने भी मालकर के अलावा छह अन्य अभियुक्तों को 3 साल कारावास एवं 12-12 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष्ा अदालत ने भी चार अलग मामलों का निपटारा करते हुए मालकर, धनपत राय, गोविन्दराम, अनिल कुमार, गजेन्द्र सिंह, भगवान सिंह एवं भंवर सिंह को यह सजा सुनाई। ..

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