गुरुवार, 23 जून 2011

5 लाख तक के वेतन पर आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं


नई दिल्ली !   वर्ष 2011-12 से पांच लाख रुपये तक अर्जित करने वाले कर्मचारियों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। गुरुवार को यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।
इस योजना की अधिसूचना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने जारी की है। आकलन वर्ष 2011-12 के लिए रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 जुलाई है।
वित्तवर्ष 2010-11 में मान्य कटौतियों के बाद एकमात्र नियोक्ता से प्राप्त वेतन के तौर पर जिन लोगों की कुल आय पांच लाख रुपये तक थी तथा बचत खाते में 10,000 रुपये तक जमा राशि के ब्याज से प्राप्त आय पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है।
बयान में कहा गया है, ''ऐसे लोग अपने नियोक्ता को अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) तथा बैंक के ब्याज से प्राप्त आय की जानकारी दें। स्रोत पर समस्त कर का भुगतान कर कटौती के अनुसार करें एवं फार्म संख्या 16 में कर कटौती का प्रमाणपत्र हासिल करें।''
बयान के मुताबिक जो लोग एक से अधिक नियोक्ता से वेतन पाते हैं, वेतन के अलावा अन्य स्रोत से आय प्राप्त करते हैं तथा बचत खाते से ब्याज पाते हैं या कर वापसी का दावा रखते हैं, वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने बजट प्रस्ताव में वेतन पाने वाले कर्मचारियों को आयकर रिटर्न भरने से छुटकारा देने की घोषणा की थी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें