गुरुवार, 2 फ़रवरी 2012

महोत्सव 5 से 7 फरवरी तक ...मरू मेले की प्रतियोगिताओं के नियम भी हैं खास


मरू मेले की प्रतियोगिताओं के नियम भी हैं खास

साफा बांध प्रतियोगिता   महोत्सव 5 से 7 फरवरी तक



जैसलमेर  मरू महोत्सव में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के नियम तय कर दिए गए हैं। पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 5 से 7 फरवरी तक महोत्सव चलेगा। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से इसको लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं।

मिस मूमल :

गल्र्स के लिए आयोजित होने वाली मिस. मूमल प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है जिसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मिस. मूमल प्रतियोगी अविवाहित होनी चाहिए एवं कोहनी के ऊपर वाला चूड़ा पहने हुए नहीं हो। प्रतियोगी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं आवास सुविधा देय नहीं होगी। आवेदक को अतिरिक्त फोटो देना होगा। मिस. मूमल प्रतियोगी राजस्थान की मूलनिवासी होना आवश्यक है। पूर्व प्रथम विजेता मिस.मूमल सम्मिलित नहीं हो सकेगी।

साफा बांध प्रतियोगिता के प्रतियोगी को स्वच्छ एवं पारंपरिक पोशाक में स्टेज पर पहुंचना आवश्यक होगा। प्रतियोगी को जैसलमेर शैली का ही साफा बांधना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी को शोभायात्रा में भाग लेना आवश्यक होगा। साफा पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा जो प्रतियोगिता पूर्ण होने पर वापिस लौटाना होगा।

मूंछ प्रतियोगिता

मूंछ प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रतिभागी वयस्क होना आवश्यक है एवं उसकी अच्छी कद काठी होनी चाहिए। मूंछ विजेता को मेले के तीनों दिन उपस्थित रहना होगा एवं उसे अनुबंधित फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाने होंगे एवं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी मूंछ प्रतिभागियों को शोभायात्रा में भाग लेना होगा।

मूमल-महेंद्रा प्रतियोगिता

मूमल-महेंद्रा प्रतियोगिता में भाग लेने वालों की उम्र 10 से 18 वर्ष तक होना जरूरी है। इसका प्रमाण-पत्र देना होगा। मूमल व महेंद्रा एक साथ ऊंट पर नहीं बैठेंगे। मूमल व महेंद्रा की वेशभूषा पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ पद्धति पर आधारित होनी चाहिए एवं उनके गहने, परिधान एवं पूर्ण वेशभूषा एक अविवाहित लड़की व लड़के की अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुतीकरण होनी चाहिए।

मरू श्री प्रतियोगिता

पर्यटक स्वागत केन्द्र के सहायक निदेशक अजीत सिंह ने बताया कि पहले दिन मरुश्री प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसके लिए प्रतिभागी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए जिसका उसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार प्रतिभागी की लंबाई 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। मरुश्री विजेता को मेले के तीनों दिवस तक मरुश्री पोशाक में उपस्थित रहना होगा एवं उन्हें विभाग द्वारा अनुबंधित फोटोग्राफरों से फोटो खिंचवाना होगा। इसके साथ ही प्रतियोगी को शोभायात्रा में भाग लेना भी आवश्यक होगा। प्रतियोगी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं आवास सुविधा देय नहीं होगा। मरुश्री प्रतियोगी राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। पूर्व प्रथम विजेता मरुश्री सम्मिलित नहीं हो सकेगा।

बाड़मेर गुरुवार २ फरवरी २०१२ पुलिस...आज की ताजा खबर.



चिंकारा शिकार प्रकरण तीनों आरोपियों को जेल भेजा


बाड़मेर धोरीमन्ना कस्बे में 27 जनवरी की रात गश्त के दौरान पकड़े गए चिंकारा शिकार के आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में पेश किया। जहां तीनों ही आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए गए।

धोरीमन्ना थानाधिकारी मूलाराम चौधरी ने बताया कि चिंकारा शिकार के मामले में पकड़े गए आरोपियों को तीन दिन की रिमांड के बाद बुधवार को एसीजेएम कोर्ट बाड़मेर में पेश किया गया। न्यायालय ने धोरीमन्ना निवासी दीपाराम पुत्र भंवराराम भील, कातरला निवासी शंकरा पुत्र फौजा और धोरीमन्ना निवासी मोहम्मद पुत्र भंवरु खां को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए। वहीं कातरला निवासी रेशमा पुत्र सता भील की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण उसे पहले ही बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। थानाधिकारी ने बताया कि फरार आरोपी धोरीमन्ना निवासी हुकमाराम देशांतरी की तलाश की जा रही है।


सड़क हादसे में एक की मौत, तीन घायल

बालोतरा बांगुडी फांटा के निकट बुधवार रात ग्यारह बजे ऊंट गाड़ी को पीछे से इंडिका कार ने टक्कर मार दी जिससे कार में सवार विवाहिता ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया।विवाहिता बालोतरा से बाड़मेर जा रही थी।हादसे में घायल हुए तीन जनों को इलाज के लिए नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पचपदरा थाने के एएसआई हरलाल सिंह ने बताया कि बांगुडी फांटा के निकट ऊंट गाड़े के पीछे चल रही इंडिका कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में इंडिका में सवार आहोर निवासी पुष्पा पत्नी प्रेमदास वैष्णव की मौके पर ही मौत हो गई। कार में विवाहिता के साथ आहोर निवासी सुरेश कुमार पुत्र पूनमचंद माहेश्वरी, गुलशन पुत्र सुरेश कुमार भी थे।ऊंट गाड़े पर सवार अकदड़ा निवासी बाबूलाल पुत्र बगताराम व भंवरलाल पुत्र मंगलाराम बूगडी भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

दोनों का इलाज राजकीय अस्पताल नाहटा में चल रहा है।



खूनी संघर्ष के आरोपियों को जेल भेजा

बाड़मेर गडरारोड में मंगलवार को एक ही समुदाय के दो गुटों में हुए खूनी संघर्ष के मामले में हत्या के तीन आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए गए। चौहटन पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र गोदारा ने बताया कि गडरारोड में मंगलवार को जानलेवा हमला करने और सताराम पुत्र हकीमराम भील की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए चंदणाराम, रहीमराम पुत्र धाणाराम व भंवराराम पुत्र दयाराम निवासी रासलाणी को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के निर्देश दिए गए। डिप्टी गोदारा ने बताया कि हत्या के अन्य आरोपी राजकीय अस्पताल बाड़मेर में एडमिट है। वहां से उन्हें डिस्चार्ज करते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ग्राम पंचायत बिजावल के राजस्व गांव रासलाणी में सोमवार देर रात महारात कार्यक्रम के दौरान पुरानी रंजिश के चलते एक ही समुदाय के दो गुटों में हुए खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट में एक की मौत हो गई, वहीं दूल्हा सहित 16 अन्य घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए राजकीय अस्पताल बाड़मेर लाया गया। जहां गंभीर रूप से घायल दो व्यक्तियों को जोधपुर रेफर किया गया।परिवार में गुरुवार को शादी होनी थी। इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हंसी-ठिठोली के बीच ही विवाद बढ़ गया। सूचना मिलने पर चौहटन डीएसपी नरेन्द्र गोदारा मौके पर पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

खूनी संघर्ष में भारथाराम पुत्र सताराम, अंतरी देवी पत्नी सखीराम, पीथाराम पुत्र सताराम, कोयल देवी पत्नी रहीमराम, ढेली देवी पत्नी दयाराम, भंवराराम पुत्र दयाराम, देवाराम पुत्र जेताराम, प्रभुराम पुत्र दयाराम, धीराराम पुत्र जेताराम, चांदी देवी पत्नी धाणूराम, धाणूराम पुत्र जवाराराम, रायधनराम पुत्र धाणूराम, मूलाराम पुत्र धाणूराम, आंबू देवी पत्नी मुढाराम व रहीम पुत्र धाणूराम घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए बाड़मेर रेफर किया गया। इस दौरान गंभीर रूप से घायल सताराम (55)पुत्र हकीमराम भील ने रास्ते में दम तोड़ दिया। राजकीय अस्पताल बाड़मेर में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दो जनों को जोधपुर रेफर किया गया। थानाधिकारी हुक्माराम ने बताया कि करमूराम पुत्र सताराम ने मामला दर्ज करवाया कि पुरानी रंजिश के चलते देवाराम वगैरह ने उसके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चंदणाराम, रहीमराम पुत्र धाणाराम व भंवराराम पुत्र दयाराम निवासी रासलाणी को गिरफ्तार किया है।