शुक्रवार, 1 जुलाई 2011

चल पड़ी राज्य की पहली "डेमू ट्रेन"

 
चल पड़ी राज्य की पहली "डेमू ट्रेन"
 

चित्तौड़गढ़। मुम्बई की लोकल ट्रेन की तर्ज पर राजस्थान में डीजल से चलने वाली पहली डेमू ट्रेन शुक्रवार को चितौड़गढ़ से रतलाम के लिए रवाना हुई। क्षेत्रीय सांसद एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉ.गिरिजा व्यास ने ट्रेन को हरीझंडी दिखाई। डीजल इलेक्ट्रीसिटी मल्टीपल युनिट ट्रेन को सुबह साढे पांच बजे डॉ.व्यास ने रेलवे अधिकारियों के साथ इस ट्रेन में बैठकर निम्बाहेडा तक सफर भी किया। निम्बाहेडा में भी इस ट्रेन का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों के साथ ढोल नगाडों से स्वागत किया।

आम नागरिकों तथा रेलवे कर्मचारियों की आवाजाही के लिए यह बहुप्रतीक्षित ट्रेन तड़के साढे पांच बजे चित्तौडगढ़ से रवाना होकर साढे दस बजे पहुंचेगी तथा वहां से वापस शाम 6.30 बजे रवाना होकर रात 10.55 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुभारंभ अवसर पर पश्चिम रेलवे के रतलाम मण्डल प्रबंधक लोकेश नारायण एवं रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य सुरेन्द्र सिंह जाडावत सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

ससुर से 'गलती से' चली गोली, बहू की मौत

गाजियाबाद।। गाजियाबाद के निवाड़ी कस्बे में एक ससुर से 'गलती से' गोली चल गई, जिससे उसकी नवविवाहित बहू की मौत हो गई।

पुलिस ने आज बताया कि प्रीति (20) के ससुर से अपनी बंदूक की सफाई करते समय दुर्घटनावश गोली चल गई जो प्रीति को जा लगी। प्रीति को तुरंत एक स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि प्रीति के माता-पिता ने इस घटना में ससुरालवालों पर उनकी बेटी की हत्या करने की आशंका जाहिर की है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस को इसकी रिपोर्ट का इंतजार है ताकि आगे की जांच की जा सके।

सांचौर थाना प्रभारी नारायणलाल को गुरूवार को लाइन हाजिर किया गया

सांचौर थाना प्रभारी लाइन हाजिर
 

जालोर। सांचौर थाना प्रभारी नारायणलाल को गुरूवार को लाइन हाजिर किया गया है। उनके स्थान पर उप निरीक्षक गोपसिंह देवड़ा को लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती तस्करी पर अंकुश नहीं लगाने और शिकायतों के आधार पर नारायणलाल को पुलिस लाइन बुलाया गया है।

अभियुक्त सास को सात साल का कारावास

अभियुक्त सास को सात साल का कारावास
 

भीनमाल (जालोर)। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमकुमार व्यास ने गुरूवार को दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त सास को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार नवम्बर 09 को बाड़मेर जिले के गणेशणियों की ढाणी धोरीमन्ना निवासी लक्ष्मणराम मेघवाल की पुत्री जमना की उसके ससुराल में मौत हो गई थी। लक्ष्मणराम ने सांचौर थाने में जमना के पति, हरियाली सांचौर निवासी सास सूकी देवी, फूलाराम के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए अभियुक्त सास सूकी देवी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक हुकमसिंह गहलोत ने की।

चार आरोपियो को तीन वर्ष के कारावास की सजा

चार आरोपियो को तीन वर्ष के कारावास की सजा
 

बालोतरा। जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुखपाल बुंदेल ने हमला कर मारपीट करने व अजा जजा एक्ट के एक मामले में चार आरोपियो को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा व जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार 13 जुलाई 08 को परिवादी तेजाराम ने पुलिस थाना सिवाना में लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया था कि शाम करीब साढ़े चार बजे वह और उसका भाई रसाराम घर में बैठे थे।

इसी दौरान अमरसिंह पुत्र कल्याणसिंह, जसवंतसिंह पुत्र रामसिंह, भैरूसिंह पुत्र पर्वतसिंह, शैतानसिंह पुत्र दौलतसिंह, पप्पुसिंह पुत्र गुमानसिंह व पर्वतसिंह पुत्र मंगलसिंह निवासी गूंगरोट एकराय होकर हाथों मे धारिये व लाठियां लेकर हमले की नीयत से उनके घर आए। गाली गलोच कर जातिगत शब्दों से अपमानित किया।

अमरसिंह व शैतानसिंह ने लाठी से मारपीट की। रसाराम ने बीच बचाव किया तो सभी ने मिलकर उसे कॉलर से पकड़ा और बाहर ले गए। धारिए व लाठियों से उस पर वार कर दिए। खेत से आ रहे लच्छूराम व हस्ताराम ने रसाराम को छुड़वाया। मारपीट मे रसाराम की पसलियों व पीठ में चोटें आई तथा बाएं हाथ की कोहनी के नीचे धारिए की चोट लगी। रिपोर्ट के आधार पर सिवाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की।

केस डायरी का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश बुंदेल ने आरोपी अमरसिंह, भैरूसिंह, जसवंतसिंह व पप्पूसिंह को भादंसं की धारा 452 के आरोप में दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा व एक-एक हजार रूपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए। प्रत्येक आरोपी को भादंसं की धारा 323/34 के आरोप मे छह-छह माह के साधारण कारावास व सौ सौ रूपए के जुर्माने से दंडित किया।

भादंसं की धारा 325/34 के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा व दो-दो हजार रूपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए। आरोपी पप्पूसिंह को भादंसं की धारा 324 के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास व पांच सौ रूपए जुर्माने से दंडित किया। आरोपियों को अजा-जजा अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोप में दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा व एक-एक हजार रूपए के जुर्माने से तथा धारा 3(1)(10) अजा-जजा अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोप मे प्रत्येक आरोपी को दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा व एक-एक हजार रूपए के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए हैं।