गुरुवार, 10 जनवरी 2013

पाकिस्तान में हिन्दू बच्ची से दुष्कर्म मामले में होगी डीएनए जांच

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में संसदीय समिति ने पांच साल की हिन्दू लड़की से दुष्कर्म मामले की डीएनए जांच कराने के आदेश दिए हैं। दुष्कर्म का आरोप एक मुस्लिम व्यक्ति पर है।

समाचार पत्र 'डॉन' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, मानवाधिकारों पर नेशनल असेम्बली की स्थाई समिति ने कथित दुष्कर्म मामले में धीमी जांच पर असंतोष जताते हुए सिंध प्रांत में मीरपुरखास जिले के पुलिस उपमहानिरीक्षक गुलाम हैदर को डीएनए जांच कराने के आदेश दिए।

आरोप है कि हिन्दू बच्ची के साथ सिंध में उमेरकोट के नजदीक एक गांव में 2 दिसम्बर, 2012 को दुष्कर्म किया गया।

नेशनल असेम्बली के सदस्य नवाब यूसुफ तलपर ने यह मामला सामने लाया, जिसे मानवाधिकारों पर सदन की स्थाई समिति के पास भेज दिया गया।

इस घटना के बाद सिंध के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन व रैलियां हुईं। विभिन्न रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पुलिस कानून प्रक्रिया में खामियों का फायदा उठाकर आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक गुलाम हैदर का हालांकि कहना है कि 'दोषी का कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया गया है', लेकिन जांच में देरी हो रही है। इसकी वजह यह है कि रासायनिक जांचकर्ताओं की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। डीएनए जांच से सभी भ्रम दूर हो जाएंगे।

समाचार पत्र के अनुसार, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

राजस्थान में बलात्कारी को फांसी की सजा

राजस्थान में बलात्कारी को फांसी की सजा

श्रीगंगानगर। नाबालिक से दुष्कर्म और हत्या के करीब 2 साल पुराने एक मामले में गुरूवार को राजस्थान में 27 वर्षीय आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई। श्रीगंगानगर की विशेष अपर-जिला न्यायालय ने आरोपी सोनू उर्फ सोहन लाल को फांसी की सजा का फैसला सुनाया।

जानकारी के अनुसार बलात्कार का यह मामला 17 मई 2010 का है। आरोपी सोनू ने एक नाबालिग से रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया था और मामला अब तब से न्यायालय में विचाराधीन था। अपर जिला न्यायालय(महिला उत्पीड़न,दहेज प्रताड़ना) ने सुनवाई के बाद सोनू को दोषी पाया और गुरूवार को उसे फांसी की सजा सुना दी।