बाड़मेर 274 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 48500 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई
बाड़मेर आनन्द शर्मा, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढते हुए मामलों को देखते हुए इसे गम्भीरता से लेते हुए जिले के सभी थानाधिकारीगण व वृताधिकारिगण को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर 187 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 37400 रूपये का जुर्माना किया गया तथा सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर 81 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 8100 रूपये का जुर्माना किया गया तथा दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्तियो को सामना विक्रय करते पाये जाने पर 6 के विरूद्व चालान कर 3000 रूपये जुर्माना किया गया।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु इस अधिनियम के तहत अब तक जिला पुलिस द्वारा 4754 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 9,47,100/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई है।
बाड़मेर आनन्द शर्मा, पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढते हुए मामलों को देखते हुए इसे गम्भीरता से लेते हुए जिले के सभी थानाधिकारीगण व वृताधिकारिगण को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर 187 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 37400 रूपये का जुर्माना किया गया तथा सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी नही बनाकर रखते पाये जाने पर 81 व्यक्तियों के विरूद्व चालान कर 8100 रूपये का जुर्माना किया गया तथा दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्तियो को सामना विक्रय करते पाये जाने पर 6 के विरूद्व चालान कर 3000 रूपये जुर्माना किया गया।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु इस अधिनियम के तहत अब तक जिला पुलिस द्वारा 4754 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 9,47,100/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई है।
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