बाडमेर, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के पूरे बन्दोबस्त
तबलीगी जमातीयों की प्रतिदिन स्क्रीनिग
बाडमेर, 01 अप्रेल। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी पहलुओं पर पूर्ण सजगता के साथ एहतियातन उपाय किये जा रहे है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के 12 लोगों की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इनकी पहचान कर इन्हें शिव में पुरी तरह से आइसोलेट कर दिया हैं। इन सभी की प्रतिदिन चिकित्सा दल द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही हैं।उन्होंने बताया कि ये सभी जमाती पूरी तरह स्वस्थ्य है तथा इनमे कोरोना वायरस के सक्रमण के कोई संकेत नहीं और न ही इन्हें कोरोना के संदिग्ध माना गया हैं। मीणा ने बताया कि जिले के शिव क्षेत्र में होने की जानकारी सामने आने पर जिला प्रशासन इन्हें शिव क्षेत्र के बरियाड़ा की गोमटियों की ढाणी में स्थित मदरसे में आइसोलेशन में रखा गया है। अब तक की जॉच रिपोर्ट में स्थिति सामान्य पायी गई है। गौरतलब है कि ये 12 लोग 25 फरवरी को दिल्ली से जैसलमेर आए और 19 मार्च को बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र में प्रवेश किया तथा इन्हें 23 मार्च को जैसलमेर के रास्ते दिल्ली जाना था। लेकिन 22 मार्च को लॉकडाउन होने से यहीं फस गये। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में आयोजित कार्यक्रम से पूर्व ही ये सभी वहा से रवाना हो चुके थे इसलिए इन्होंने उस कार्यक्रम में भाग नही लिया था।
जिला कलेक्टर ने बताया कि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन द्वारा इन सभी जमातीयो द्वारा की गई यात्रा एवं इनके सम्पर्क में आए लोगो की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
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अप्रेल माह का गेहॅू एक सप्ताह में होगा वितरित
निशुल्क गेंहू की कीमत लेने पर होगी कड़ी कार्यवाही
बाड़मेर, 1 अप्रैल। जिले में कोरोना वायरस से बचाव को लोक डाउन के कारण जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने एक सप्ताह में राशन के गेंहू का उठाव तथा वितरण सुनिश्चित करने को कहा हैं।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए खाद्य विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को अप्रेल तथा मई माह में निःशुल्क गेहॅू वितरित करने के निर्देश दिए है। उन्होने जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को अप्रेल माह का गेहॅू इसी सप्ताह में ही उठाव कर वितरित करने के निर्देश प्रदान किए है।
जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की घोषणा की अनुपालन में इस निशुल्क गेंहू की कीमत लेने की किसी भी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी हैं।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन तीन दिन में खातों में देने के निर्देश
बाड़मेर, 1 अप्रैल। जिले में कोरोना से आहतों को राहत पहुंचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का तीन दिन में भुगतान किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को इस विपदा की घडी में राहत प्रदान करते हुए तीन दिन में पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि विधवा, वृद्धजन, विशेषयोग्यजन, पालनहार आदि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का अप्रैल माह का भुगतान लाभर्थियों के खाते में तीन दिन में कर दिया जाएगा।
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चिकित्सा कार्मिकों के मोबाईल बन्द होने पर होगी कठोर कार्यवाही
बाडमेर 01 अप्रेल। जिले में कोरोना की आपदा एवं लोक डाउन की विशेष परिस्थिति में किसी भी चिकित्साकर्मी का मोबाईल बन्द पाए जाने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ चिकित्सा सेवाओं से जुडे सभी कार्मिकों को अपने मोबाइल फोन चालू रखने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए चिकित्सा विभाग की अहम भूमिका है, ऐसे में उन्होने चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, जीएनएम सहित समस्त चिकित्सा कर्मियों को अपने मोबाइल फोन कार्यशील रखने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि किसी भी चिकित्सा कर्मी का मोबाइल फोन बन्द पाये जाने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन कानून के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
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सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नजदीकी डिस्पेंसरी मे उपचार कराने की अपील
बाडमेर 01 अप्रेल। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ आमजन से सामान्य तकलीफ यथा सामान्य सर्दी जुकाम इत्यादि की स्थिति में नजदीकी डिस्पेंसरी से उपचार कराने की हिदायत दी है ताकि जिला चिकित्सालय में अत्यधिक भीड़ न हो सके।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये सोशल डिसटेसिंग ही कारगर उपाय है। उन्होने सामान्य चिकित्सकीय तकलीफों के लिए जिला मुख्यालय पर जूना केराडू मार्ग, गांधी चौक, विष्णू कालोनी, महावीर नगर तथा पुलिस लाईन स्थित डिस्पेंसरी से उपचार कराने की अपील की है।
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नियोक्ताओं को अपने श्रमिकों को कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश
पूर्ण परिश्रमिक के साथ नियत तिथि पर वेतन अनिवार्य
बाड़मेर, 1 अप्रेल। जिले में इण्डस्ट्री, दुकान या वाणिज्यिक संस्थान के नियोजक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में किसी भी श्रमिक को नियोजन से कार्यमुक्त नहीं किये जाने तथा बिना किसी कटौती के पारिश्रमिक, वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने श्रमिकों के हितार्थ जिले में विभिन्न संस्थाओं जैसे इण्डस्ट्री, दुकान या वाणिज्यिक संस्थान इत्यादि में कार्यरत श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान काम से कार्यमुक्त नहीं किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी नियोक्ता अपने यहां कार्यरत किसी भी श्रमिक के वेतन में कोई कटोती नहीं करते हुए उसे नियत तिथि पर वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने मकान मालिकों को इस दौरान किसी भी श्रमिक से मकान खाली नहीं करवाने की हिदायत दी है। उन्होने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अनुपालना में समस्त उपखण्ड अधिकारियों, सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा एवं कारखाना बायलर्स बालोतरा के निरीक्षक को उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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तबलीगी जमातीयों की प्रतिदिन स्क्रीनिग
बाडमेर, 01 अप्रेल। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी पहलुओं पर पूर्ण सजगता के साथ एहतियातन उपाय किये जा रहे है।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के 12 लोगों की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इनकी पहचान कर इन्हें शिव में पुरी तरह से आइसोलेट कर दिया हैं। इन सभी की प्रतिदिन चिकित्सा दल द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही हैं।उन्होंने बताया कि ये सभी जमाती पूरी तरह स्वस्थ्य है तथा इनमे कोरोना वायरस के सक्रमण के कोई संकेत नहीं और न ही इन्हें कोरोना के संदिग्ध माना गया हैं। मीणा ने बताया कि जिले के शिव क्षेत्र में होने की जानकारी सामने आने पर जिला प्रशासन इन्हें शिव क्षेत्र के बरियाड़ा की गोमटियों की ढाणी में स्थित मदरसे में आइसोलेशन में रखा गया है। अब तक की जॉच रिपोर्ट में स्थिति सामान्य पायी गई है। गौरतलब है कि ये 12 लोग 25 फरवरी को दिल्ली से जैसलमेर आए और 19 मार्च को बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र में प्रवेश किया तथा इन्हें 23 मार्च को जैसलमेर के रास्ते दिल्ली जाना था। लेकिन 22 मार्च को लॉकडाउन होने से यहीं फस गये। दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में आयोजित कार्यक्रम से पूर्व ही ये सभी वहा से रवाना हो चुके थे इसलिए इन्होंने उस कार्यक्रम में भाग नही लिया था।
जिला कलेक्टर ने बताया कि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन द्वारा इन सभी जमातीयो द्वारा की गई यात्रा एवं इनके सम्पर्क में आए लोगो की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
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अप्रेल माह का गेहॅू एक सप्ताह में होगा वितरित
निशुल्क गेंहू की कीमत लेने पर होगी कड़ी कार्यवाही
बाड़मेर, 1 अप्रैल। जिले में कोरोना वायरस से बचाव को लोक डाउन के कारण जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने को जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने एक सप्ताह में राशन के गेंहू का उठाव तथा वितरण सुनिश्चित करने को कहा हैं।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए खाद्य विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को अप्रेल तथा मई माह में निःशुल्क गेहॅू वितरित करने के निर्देश दिए है। उन्होने जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को अप्रेल माह का गेहॅू इसी सप्ताह में ही उठाव कर वितरित करने के निर्देश प्रदान किए है।
जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार की घोषणा की अनुपालन में इस निशुल्क गेंहू की कीमत लेने की किसी भी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी हैं।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन तीन दिन में खातों में देने के निर्देश
बाड़मेर, 1 अप्रैल। जिले में कोरोना से आहतों को राहत पहुंचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का तीन दिन में भुगतान किया जाएगा।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को इस विपदा की घडी में राहत प्रदान करते हुए तीन दिन में पेंशन राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि विधवा, वृद्धजन, विशेषयोग्यजन, पालनहार आदि विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का अप्रैल माह का भुगतान लाभर्थियों के खाते में तीन दिन में कर दिया जाएगा।
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चिकित्सा कार्मिकों के मोबाईल बन्द होने पर होगी कठोर कार्यवाही
बाडमेर 01 अप्रेल। जिले में कोरोना की आपदा एवं लोक डाउन की विशेष परिस्थिति में किसी भी चिकित्साकर्मी का मोबाईल बन्द पाए जाने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ चिकित्सा सेवाओं से जुडे सभी कार्मिकों को अपने मोबाइल फोन चालू रखने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए चिकित्सा विभाग की अहम भूमिका है, ऐसे में उन्होने चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, जीएनएम सहित समस्त चिकित्सा कर्मियों को अपने मोबाइल फोन कार्यशील रखने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि किसी भी चिकित्सा कर्मी का मोबाइल फोन बन्द पाये जाने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन कानून के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
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सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नजदीकी डिस्पेंसरी मे उपचार कराने की अपील
बाडमेर 01 अप्रेल। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षार्थ आमजन से सामान्य तकलीफ यथा सामान्य सर्दी जुकाम इत्यादि की स्थिति में नजदीकी डिस्पेंसरी से उपचार कराने की हिदायत दी है ताकि जिला चिकित्सालय में अत्यधिक भीड़ न हो सके।
जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये सोशल डिसटेसिंग ही कारगर उपाय है। उन्होने सामान्य चिकित्सकीय तकलीफों के लिए जिला मुख्यालय पर जूना केराडू मार्ग, गांधी चौक, विष्णू कालोनी, महावीर नगर तथा पुलिस लाईन स्थित डिस्पेंसरी से उपचार कराने की अपील की है।
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नियोक्ताओं को अपने श्रमिकों को कार्यमुक्त नहीं करने के निर्देश
पूर्ण परिश्रमिक के साथ नियत तिथि पर वेतन अनिवार्य
बाड़मेर, 1 अप्रेल। जिले में इण्डस्ट्री, दुकान या वाणिज्यिक संस्थान के नियोजक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में किसी भी श्रमिक को नियोजन से कार्यमुक्त नहीं किये जाने तथा बिना किसी कटौती के पारिश्रमिक, वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विश्राम मीणा ने श्रमिकों के हितार्थ जिले में विभिन्न संस्थाओं जैसे इण्डस्ट्री, दुकान या वाणिज्यिक संस्थान इत्यादि में कार्यरत श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान काम से कार्यमुक्त नहीं किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी नियोक्ता अपने यहां कार्यरत किसी भी श्रमिक के वेतन में कोई कटोती नहीं करते हुए उसे नियत तिथि पर वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने मकान मालिकों को इस दौरान किसी भी श्रमिक से मकान खाली नहीं करवाने की हिदायत दी है। उन्होने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अनुपालना में समस्त उपखण्ड अधिकारियों, सहायक श्रम आयुक्त बालोतरा एवं कारखाना बायलर्स बालोतरा के निरीक्षक को उक्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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