बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में आज से लागू होगी धारा 144
बाड़मेर, 31 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने नगरीय निकाय आम चुनाव-2019 को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने के लिए बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में 1 नवंबर को प्रात : 6 बजे से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह निषेधाज्ञा 27 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक नगरीय निकाय आम चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्रों एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से कर सके , इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं समाज विरोधी तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है । इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक सायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, एम.एल.गन एवं बी.एल.गन आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख, जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि की ओर से प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के लोगां को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी।
उन्होंने बताया कि बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में बाड़मेर उपखंड अधिकारी एवं बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में बालोतरा उपखंड अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, रैली, सभा, धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारण यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारी की ओर से प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। किन्तु अनुमति इस प्रकार नहीं दी जाएगी कि जिससे यातायात व्यवस्था, लोक सुविधा एवं लोक शान्ति विक्षुब्ध हो, किन्तु यह प्रतिबन्ध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो- विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा । इसी तरह किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति के समर्थन या विरोध में निजी एवं सार्वजनिक, राजकीय सम्पतियों पर किसी भी तरह के नारे लेखन या चुनाव प्रतीकों का चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक व राजकीय सम्पतियों को विरूपित करेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करायेगा, न ही अन्य किसी को दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा तथा सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। इसी तरह चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए दस से अधिक वाहनों का काफिला (कॉन्वाय) नहीं रखेगा या चलायेगा । मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरूद्वारों या अन्य धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जायेगा । मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक लाने-ले जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी । कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सेलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा एवं न ही लेकर चलेगा। किन्तु यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिकों, अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा जवानों पर लागू नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया पालन करना होगा । जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप के मुताबिक निषेधाज्ञा की अवहेलना एवं उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा । यह आदेश 1 नवंबर को प्रात : 6 बजे से 27 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
बाड़मेर, 31 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अंशदीप ने नगरीय निकाय आम चुनाव-2019 को शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न करवाने के लिए बाड़मेर एवं बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में 1 नवंबर को प्रात : 6 बजे से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह निषेधाज्ञा 27 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक नगरीय निकाय आम चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्रों एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से कर सके , इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं समाज विरोधी तत्वों की गैर कानूनी गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है । इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, घातक सायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवोल्वर, पिस्टल, राईफल, बन्दूक, एम.एल.गन एवं बी.एल.गन आदि एवं अन्य घातक हथियार जैसे गण्डासा, फर्सा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख, जो किसी भी धातु का बना हो आदि तथा विधि की ओर से प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही प्रयोग करेगा।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय ड्यूटी पर सैनिक बलों, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात सैनिक, अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान केन्द्रों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वृद्ध, अपाहिज एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। वही सिख समुदाय के लोगां को धार्मिक परम्परा के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट होगी।
उन्होंने बताया कि बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में बाड़मेर उपखंड अधिकारी एवं बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में बालोतरा उपखंड अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए जुलूस, रैली, सभा, धरना आदि का आयोजन नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि विस्तारण यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारण यंत्र के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारी की ओर से प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। किन्तु अनुमति इस प्रकार नहीं दी जाएगी कि जिससे यातायात व्यवस्था, लोक सुविधा एवं लोक शान्ति विक्षुब्ध हो, किन्तु यह प्रतिबन्ध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा और न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो- विडियो कैसेट, सीडी या अन्य किसी दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रोनिक साधनों या इन्टरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और न ही ऐसे कृत्यों के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा । इसी तरह किसी भी राजनीतिक दल, व्यक्ति के समर्थन या विरोध में निजी एवं सार्वजनिक, राजकीय सम्पतियों पर किसी भी तरह के नारे लेखन या चुनाव प्रतीकों का चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक व राजकीय सम्पतियों को विरूपित करेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पदार्थो का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य किसी को सेवन करायेगा, न ही अन्य किसी को दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा तथा सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। इसी तरह चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए दस से अधिक वाहनों का काफिला (कॉन्वाय) नहीं रखेगा या चलायेगा । मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरूद्वारों या अन्य धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार मंच के रूप में नहीं किया जायेगा । मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक लाने-ले जाने पर पूर्णतः रोक रहेगी । कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सेलफोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा एवं न ही लेकर चलेगा। किन्तु यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत कार्मिकों, अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा जवानों पर लागू नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया पालन करना होगा । जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप के मुताबिक निषेधाज्ञा की अवहेलना एवं उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा । यह आदेश 1 नवंबर को प्रात : 6 बजे से 27 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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