तस्करों को दस साल की कैद
भीलवाड़ा/सीकर। एनडीपीएस मामलों के न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता ने अफीम तस्करी के लिए शनिवार को सुनाए आदेश में सीकर जिले के तीन जनों को दोषी ठहराते हुए दस-दस साल की कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई। छह साल पुराने मामले में अदालत ने खरेन्टा-सवाई लक्ष्मणपुरा निवासी भींवाराम जाट, नारसरा निवासी कमलसिंह राजपूत तथा हरदयालपुरा निवासी नेमीचन्द बलाई को दोषी ठहराया। इन आरोपियों को नारकोटिक्स विभाग ने चौदह किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था।
भीलवाड़ा/सीकर। एनडीपीएस मामलों के न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता ने अफीम तस्करी के लिए शनिवार को सुनाए आदेश में सीकर जिले के तीन जनों को दोषी ठहराते हुए दस-दस साल की कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई। छह साल पुराने मामले में अदालत ने खरेन्टा-सवाई लक्ष्मणपुरा निवासी भींवाराम जाट, नारसरा निवासी कमलसिंह राजपूत तथा हरदयालपुरा निवासी नेमीचन्द बलाई को दोषी ठहराया। इन आरोपियों को नारकोटिक्स विभाग ने चौदह किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था।
यह था मामला
29 जुलाई 2005 को नारकोटिक्स की टीम ने अजमेर राजमार्ग पर नानकपुरा के निकट नाकाबंदी के दौरान भीलवाड़ा की ओर से आ रही जीप की सीट के नीचे मक्का से भरे कट्टों के बीच छिपाकर रखी चौदह किलो अफीम बरामद की। इसपर चालक नेमीचन्द तथा सवार कमलसिंह एवं भींवाराम को हिरासत में ले लिया था। अदालत ने भींवाराम व कमल को दस-दस साल की कैद के साथ डेढ़-डेढ़ लाख रूपए जुर्माना तथा दोषी नेमीचंद को दस साल की कैद तथा एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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