शनिवार, 17 मार्च 2018

जैसलमेर विधिक चेतना शिविर में राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी



जैसलमेर विधिक चेतना शिविर में राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी
 
तालुका विधिक सेवा समिति, पोकरण के अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सांकड़ा द्वारा दिनांक 17.03.2018 को पुलिस थाना पोकरण में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पोकरण के श्री नानकसिंह उपनिरिक्षक पोकरण एवं सीएलजी के सदस्य व अन्य उपस्थित थे। बैठक में न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सांकड़ा जितेन्द्र कुमार ने राजस्थान पीड़ित प्रतिकार स्कीम 2011 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि धृणित अपराध जैसे एसिड हमले, बलात्संग, पुनर्वास, लैंगिक हमला, मानव दुव्र्यापार, बाल दुरूपयोग इत्यादि से पीड़ित अथवा उसके आश्रितों तथा पीड़ित एवं उसके आश्रितों को हुई आय की हुई हानि तथा अपनी आय से अधिक मानसिक / शारीरिक क्षति के चिकित्सीय उपचार पर खर्च किया है तो स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित अथवा उसके आश्रित एक प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेजात संबधित थाना या संबंधित कोर्ट में पेश कर स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अन्तरिम सहायता के रूप में दाह संस्कार, चिकित्सा व्यय, के रूप में अधिकता 25000/रूपये तथा अंतिम प्रतिकर के रूप में अधिकतम 5 लाख रूप्ये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

साथ ही बताया कि पैनल अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश रंगा ने शिव पुरा कच्ची बस्ती में उपस्थित जन-समूह को नालसा की स्कीम मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप् से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाऐं योजना 2015 की जानकारी देते हुए बताया कि मानसिक रोगी के उपचार हेतू निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध है एवं मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता एवं न्यायालय कार्यवाही के दौरान मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही जल संरक्षण के संदर्भ में रालसा द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के तहत ’’जल जीवन है, जल अमृत है, जल जीवनदाता है, जल विघाता है’’, के माध्यम से आम जन को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें