रविवार, 25 जून 2017

जैसलमेर अधीक्षक की अनूठी पहल जिला पुलिस का नवाचार ‘‘यातायात नियम उलघंन निषेघ क्षेत्र‘‘ (NO TRAFFIC VIOLATION ZONE)

जैसलमेर  अधीक्षक की अनूठी पहल  जिला पुलिस का नवाचार ‘‘यातायात नियम उलघंन निषेघ क्षेत्र‘‘ (NO TRAFFIC VIOLATION ZONE)


शहर जैसलमेर में यातायात व्यवस्था दुरूस्त बनाए रखने एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक की अनूठी पहल के तहत जिला पुलिस का नवाचार ‘‘यातायात नियम उलघंन निषेघ क्षेत्र‘‘ (NO TRAFFIC VIOLATION ZONE)


★★ नवाचार के दूसरे चरण में नीरज चौराहा से वृंदा पैलेस (शिव रोड) तक ‘‘यातायात नियम उलघंन निषेघ क्षेत्र‘‘ के रूप में चिन्हित


अधीक्षक जिला जैसलमेर गौरव यादव की पहल पर 21.06.2017 को पुलिस का नवाचार ‘‘यातायात नियम उलघंन निषेघ क्षेत्र‘‘ (NO TRAFFIC VIOLATION ZONE) शुरू किया गया था। जिसके प्रथम चरण में हनुमान चौराहा से आॅफिसर चौराहा तक ‘‘यातायात नियम उलघंन निषेघ क्षेत्र‘‘ के रूप में चिन्हित किया गया था। उक्त चरण के सफल होने पर पुलिस अधीक्षक जैसलमेर द्वारा इस योजना को विभिन्न चरणों में लागू के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नरेंद्र कुमार दवे, वृताधिकारी जैसलमेर के नेतृत्व में भाखरराम प्रभारी यातायात शाखा एवं आवडदान एसआई द्वारा उक्त चिन्हित रास्ते के साथ साथ अब दूसरे चरण में नीरज चौराहा से वृंदा पैलेस (शिव रोड) तक ‘‘यातायात नियम उलघंन निषेघ क्षेत्र‘‘ के रूप में भी चिन्हित किया गया है। अब इन क्षेत्रो में प्रवेश करने वाले समस्त लोगों को समस्त यातायात नियमों ( सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, तेजगति से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन के सम्पूर्ण कागजात साथ रखने, तेजगति से टेप बजाने एवं अन्य ध्वनि प्रदूषण) की पालना करनी होेगी अन्यथा उनके विरूद्ध एम.वी. एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

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