रविवार, 4 जून 2017

गुजरात में गो हत्या पर उम्रकैद, 5 लाख जुर्माना, देश में सबसे पहले कठोर कानून

गुजरात में गो हत्या पर उम्रकैद, 5 लाख जुर्माना, देश में सबसे पहले कठोर कानून




अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने राज्य में गोवंश हत्या तथा पशुओं के गैरकानूनी कत्ल पर रोक लगाने के लिए पारित किए गए कानून को लेकर नियम जारी किया। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा के मुताबिक, गोवंश के दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। गोवंश की हत्या या गैरकानूनी तस्करी में उपयोग में लिए गए वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। गोवंश की हत्या करने या कराने के लिए दोषी ठहराए जाने पर अधिकतम सजा उम्रकैद की होगी। वहीं पांच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान भी है। इससे पहले इस अपराध के लिए 3 से 7 वर्ष की कैद तथा 50 हजार रुपए तक का प्रावधान था।मंत्री के अनुसार गोवंश के गैर -कानूनी हेराफेरी व गोमांस या गोमांस से बने उत्पादों की बिक्री, रखने, संग्रह करने या तस्करी करने या प्रदर्शित करने के खिलाफ भी सजा का प्रावधान है। ऐसे लोगों के दोषी ठहराए जाने पर न्यूनतम सात वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष कैद की सजा तथा एक लाख से पांच लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत सभी अपराध जो जमानत योग्य थे, अब सभी को पुलिस अधिकार व गैर जमानती किया गया है।पशु मेलों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर रोक को लेकर चल रही सियासी तकरार के बीच राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गैरूल हसन रिजवी ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। रिजवी ने कहा कि गाय इस देश के बहुसंख्यक समुदाय के लोगों से जुड़ी है और इसका सम्मान करते हुए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए।

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