बुधवार, 10 मई 2017

बाड़मेर लोकायुक्त सचिवालय का 12 मई को बाड़मेर में शिविर



बाड़मेर  शौचालय का उपयोग करने वाले लाभार्थियांे को प्रोत्साहन राशि के चैक वितरित
बाड़मेर,10 मई। ग्राम पंचायत चिडि़या मंे नियमित रूप से शौचालय का उपयोग करने वाले 107 मंे से 10 लोगांे को बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान चैक वितरित किए गए। अन्य लोगांे के खाते मंे प्रोत्साहन राशि जमा कराई जाएगी।

चिडि़या ग्राम पंचायत मुख्यालय आयोजित समारोह के दौरान भंवरीदेवी, ग्रामसेवक डूंगरचंद, भामाशाह खेताराम गोदारा एवं आरडीओ टीम के राजेश गुप्ता, जोगाराम सारण एवं धीराराम ने दस लाभार्थियांे को चैक वितरित किए। तीन माह तक नियमित मोनेटरिंग के बाद शौचालय का नियमित रूप से उपयोग करने पर इन ग्रामीणांे को प्रोत्साहन राशि के रूप मंे 2500-2500 रूपए के चैक वितरण किए गए। केयर्न इंडिया एवं आरडीओ की ओर से शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत चिडि़या ग्राम पंचायत मंे 1120 लोगांे को लाभांवित किया जाना है। इसके लिए अब तक 370 आवेदन जमा हो चुके है। जबकि शेष रहे 750 लाभार्थियांे को शौचालय उपयोग के साथ-साथ टाइल्स लगाने की पात्रता पूरी कर योजना का लाभ लेने के निर्देश दिए गए है।

लोकायुक्त सचिवालय का 12 मई को बाड़मेर में शिविर
बाड़मेर, 10 मई। लोकायुक्त सचिवालय की ओर से 12 मई को बाड़मेर में एक दिवसीय शिविर आयोजित किया जाएगा। लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री एसएस कोठारी इस अवसर पर आयोजित दो बैठकों की अध्यक्षता करेंगें। निर्धारित कार्यक्रमानुसार इस दिवस को बाड़मेर स्थित कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक सचिवालय के अधिकारीगण जनसाधारण से शिकायतें प्राप्त करेेंगें। इस दौरान कोई भी व्यक्ति लोक सेवकगण के विरूद्ध लोकायुक्त अधिनियम के अधीन अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। शिकायत पत्र पर पचास पैसे का कोर्ट स्टाम्प चस्पा करने के साथ शिकायत के समर्थन में दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके बाद लोकायुक्त श्री कोठारी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में प्रातः 11 बजे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की बैठक एवं दोपहर 2ः30 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी।

राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित
बाड़मेर, 10 मई। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार राज्य में स्थापित एमएसएमईडी एक्ट 2006 में एक्नोलेजमेन्ट, उद्योग आधार प्राप्त समस्त सूक्ष्म,लद्यु एवं मध्यम क्षेत्र में स्थापित उद्यमों को प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक-पृथक राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उद्योग रत्न अवार्ड वर्ष के पूर्व के वर्ष में वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार तथा राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक घनश्याम गुप्ता ने बताया कि राज्य में उद्योग आधार प्राप्त समस्त सूक्ष्म,लद्यु एवं मध्यम क्षेत्र में स्थापित एवं विगत तीन वर्षो से निरन्तर कार्यरत उद्यम पात्र होगें। ऐसा कोई भी उद्यम पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होगा जो कि अपने उत्पाद के आरम्भ के बाद या वर्तमान में कभी भी किसी कारणवश कम से कम 6 माह तक बन्द रहा हो और उसके बाद पुनः चालू हो गया हो, परन्तु पुनः चालू होने के तीन वर्ष पश्चात् ऐसा उद्यम पुनरू आवेदन करने के लिये पात्र हो जायेगा। यह प्रावधान रूग्ण घोषित इकाईयों के लिए लागू नहीं होगा। आर्टीजन एवं बुनकरों की दशा में वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित एवं पुरस्कृत आर्टीजन एवं बुनकर ही अवार्ड के लिए पात्र होगें। राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए पात्र इकाईयां अपना आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र बाड़मेर में 1 मई 2017 से 30 मई 2017 के मध्य प्रस्तुत कर सकती है ।

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