मंगलवार, 25 अप्रैल 2017

जालोर बाल विवाह म­ शामिल होने वाले लोग भी जायंेगे जेल

जालोर बाल विवाह म­ शामिल होने वाले लोग भी जायंेगे जेल


जालोर 25 अप्रैल - जिले म­ अक्षय तृतीया 28 अप्रेल एवं पीपल पूर्णिमा 10 मई पर बाल विवाह म­ शामिल होने वाले तथा सहयोग करवाने वाले यथा वर-वधू के माता-पिता, अभिभावक, फेरे करवाने वाले पंडित या काजी, टेन्ट वाले, हलवाई, नाई, फोटोग्राफर एवं बस ट्रक व टेैसी मालिको के विरूद्ध बाल विवाह अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही के तहत उन्हे जेल भी जाना होगा ।

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि अक्षय तृतीया 28 अप्रेल को एवं 10 मई को पीपल पूर्णिमा का पर्व मनाया जायेगा जिसमे इन अबूझ सावो म­ बाल विवाह होने की भी प्रबल संभावना रहती है । उन्होने उक्त पर्वो पर होने वाले संभावित बाल विवाहो म­ सहयोग करने वाले यथा पंडित या काजी, बाराती, टेन्ट वाले, ब®ड वाले, हलवाई, वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर, कार्ड छापने वाले प्रेस मालिक तथा बस ट्रक व टैसी मालिको को निर्देशित किया है कि वे विवाह म­ शामिल होने या सहयोग देने के पूर्व वर- वधू के माता- पिता से उनकी जन्म तारीख की अधिकृत जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी-अपनी जिम्मेदारी लेवे अन्यथा उनके खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की जाकर उन्हे जेल की सजा भी दी जा सकती है इसलिए इसकी सख्ती से पालना करें।

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संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए विशेष चैकसी बरतने के निर्देश



जालोर 25 अप्रे्रल - जिला मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रा में अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा पर होनें वाले संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए विशेष चैकसी बरतते हुए जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर अनिल गुप्ता ने निर्देशित किया कि गत वर्षो की भांति इस वर्ष जिले में 28 अप्रेल को अक्षय तृतीया एवं 10 मई को पीपल पूर्णिमा का पर्व मनाया जायेगा तथा उक्त दिवस पर बाल विवाह होने की प्रबल संभावनायें रहेगी इसलिए जिले के सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी तथा पुलिस अधिकारी आदि अपने-अपने क्षेत्रा में विशेष चैकसी बरतने के साथ ही अपने अधीनस्थ कार्मिको, विभिन्न सहायता समूहों, महिला समूहो, स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता, आंगनवाडी कार्यकत्र्ता साथिन व सहयोगिनी, कोर ग्रुप, एनजीओं, पटवारी, नोडल विधालयों के प्रधानाध्यापक, एएनएम एवं अध्यापक आदि को क्षेत्रा में सक्रिय करते हुए सूचना तन्त्रा को मजबूत रखते हुए पूर्ण रूप से निगरानी रखे तथा कही पर भी बाल विवाह की जानकारी हो तो उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को तत्काल दे।

उन्होनें कहा कि बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम स्कूली बच्चों के माध्यम से भी की जा सकती हैं इसलिए विद्यालयों की प्रार्थना सभाओं में बच्चों को बाल विवाह के नुकसानों की जानकारी देने तथा जबरन बाल विवाह की सूरत में सम्बन्धित बच्चों को संरक्षण के उपायों की जानकारी देने के लिए पुख्ता कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने जिले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को पाबन्द किया कि वे अपने कत्र्तव्यों की पुख्ता जानकारी रखें तथा अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए किसी प्रकार की कोत्ताही नहीं बरते।

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बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रमुख ने किया आग्रह
जालोर 25 अप्रेल - जिला प्रमुख डाॅ. वन्नेसिंह गोहिल ने जिले के जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित सभी वर्गो के लोगों से आग्रह किया है कि बाल विवाह सभ्य समाज के लिए कंलक है इसलिए इसकी रोकथाम के लिए स्वयं प्रेरणा से आगे आते हुए आवश्यक सहयोग करें ताकि जालोर जिला इस कंलक से मुक्त हो सकें।

जिला प्रमुख डाॅ. वन्नेसिंह सिंह गोहिल ने जिले के जनप्रतिनिधियों अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रबुद्व नागरिकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं आदि से आग्रह किया है कि हमारी भारतीय संस्कृति में अक्षय तृतीया का बडा महत्व है तथा विभिन्न मांगलिक कार्यो के लिए शुभ मुर्हत के कारण इस तिथि को अबूझ सावों के रूप में जाना जाता है इसलिए बाल विवाह की प्रबल संभावना को नकारा नही जा सकता है। उन्होनें जिले के सभी प्रधानों व विकास अधिकारियों को भी पत्रा भेजकर आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह की रोकथाम के लिए चल रहे जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होकर इसे एक प्रकार से जन आन्दोलन बनायें ताकि बाल विवाहों पर प्रभावी अंकुश लग सके। उन्होनें कहा कि यदि समझाईश के बावजूद भी कही पर बाल विवाह हो रहे तो इसकी सूचना नियन्त्राण कक्ष एवं पुलिस थानों को तत्काल दे ताकि अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा सकें।

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मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया नरेगा कार्यो का औचक निरीक्षण



जालोर 25 अप्रेल - मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना ने मंगलवार को आहोर पंचायत समिति की अजीतपुरा व निम्बला ग्राम पंचायत में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा कार्यो का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित सहायक अभियन्ता सी.पी. वर्मा व कनिष्ठ तकनीकी सहायक अरूणेश पाठक को अजीतपुरा में गवई तालाब सुरक्षा दीवार घाट निर्माण कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए पर्याप्त सुविधाऐं-पानी, छाया व दवाईयां रखने, फटे हुए जाॅबकार्ड की जगह नये जाॅबकार्ड बनवाने, कार्यस्थल पर बोर्ड लगवाने के सम्बन्ध में निर्देश दियेे। उन्होंने अजीतपुरा में ही प्रधानमंत्राी आवास के निरीक्षण के दौरान व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यो के मस्टरोल ग्राम पंचायत के पास पाये जाने पर ग्राम सेवक भुबाराम को मस्टरोल लाभार्थी के पास रखने के सख्त दिशा-निर्देश प्रदान किये।

उन्होंने मस्टरोल कार्यो का समय पर निरीक्षण नहीं करने पर सम्बन्धित ग्रामसेवक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार को नोटिस जारी करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये तथा मेट को प्रत्येक कार्य पखवाडे पर रोटेशन के आधार पर लगाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने श्रमिकों से मजदूरी व घरो में शौचालय निर्माण आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की तथा मेटों को पांच-पांच के गु्रप में श्रमिकों से कार्य करवाने की बात कही। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियन्ता सी.पी.वर्मा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, आईईसी समन्वयक वोराराम जीनगर आदि साथ में थे।

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क्रय सामग्री के लिए निविदादाता का पंजीयन आवश्यक
जालोर 25 अप्रेल - पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2017-18 में विकास कार्यो एवं महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सामग्री का क्रय नवीन दिशा निर्देशों के तहत किया जायेगा वही निविदादाता का ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग में पंजीयन होना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा में भाग नही ले सकेगे।

जिला परिषद के लेखा अधिकारी ललित कुमार दवे ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2017-18 में विका कार्यो एवं महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सामग्री का क्रय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार किया जायेगा जिसके तहत पांच लाख रूपयो से कम का क्रय सीमित निविदा एवं इससे अधिक राशि की खरीद खुली निविदा के द्वारा किया जायेगा। इसी प्रकार वित्त विभाग की अधिसूचना 31 अगस्त, 2016 के तहत पांच लाख रूपये या इससे अधिक के कार्यो एवं दस लाख रूपये या इससे अधिक रूपयों का क्रय इलेक्ट्रोनिक उपापन प्रक्रिया से किया जायेगा।

उन्होनें बताया कि निविदादाता का ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के परिपत्रा 21 सितम्बर के अनुसार पंजीयन आवश्यक है। पंजीयन श्रेणी ‘ई‘ में पंचायत समिति स्तर पर गठित समिति करेगी वही श्रेणी ‘सी‘ एवं ‘डी‘ में पंजीयन जिला परिषद स्तर पर किया जायेगा इसलिए इच्छुक निविदादाता अपना पंजीयन करवा लेवे ताकि निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकें।

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संस्था प्रधान सीसीई की सामग्री 30 अप्रेल से पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करे
जालोर 25 अप्रेल - जालोर पंचायत समिति के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान सीसीई की सामग्री 30 अप्रेल के पूर्व ब्लाॅक शिक्षा कार्यालय से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेवें।

सर्व शिक्षा अभियान जालोर ब्लाॅक के गुणवत्ता प्रभारी जबरसिंह देवडा ने बताया कि जालोर पंचायत समिति के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान सीसीई की सामग्री 30 अप्रेल, 2017 से पूर्व सम्बन्धित बीईईओ सर्व शिक्षा अभियान से अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण अवधि में सीसीई की सामग्री के साथ समझ बनाने के लिए प्रत्येक अध्यापक वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका, अध्यापक योजना डायरी, टर्मवार, पाठ्यक्रम विभाजन व चैकलिस्ट साथ लेकर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित रहेंगे।

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जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक गुरूवार को
जालोर 25 अप्रेल - जिला कलक्टर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक 27 अप्रेल गुरूवार को दोपहर 2.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. जी.एस.देवल ने बताया कि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलक्टर अनिल गुप्ता की अध्यक्षता में 27 अप्रेल गुरूवार को दोपहर 2.30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा की जायेगी।

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