सोमवार, 30 जनवरी 2017

बीकानेर.पति पत्नी दोनों सेवा में तो एक को ही मिलेगा एचआरए



बीकानेर.पति पत्नी दोनों सेवा में तो एक को ही मिलेगा एचआरएपति पत्नी दोनों सेवा में तो एक को ही मिलेगा एचआरए


राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में दिए गए निर्णय के तहत राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत पति पत्नी के एक ही मुख्यालय में कार्यरत होने तथा एक ही मकान में रहने पर, किसी एक को ही मकान किराया देने के आदेश जारी कर दिए है।
वित्त विभाग के शासन सचिव (बजट ) नवीन महाजन ने सोमवार को आदेश जारी कर सभी आहरण वितरण अधिकारियों को जनवरी 2017 के वेतन में पति पत्नी के एक ही मुख्यालय पर कार्यरत होने पर किसी एक को ही मकान किराया भत्ता देने के आदेश जारी किए है ।

एक ही मुख्यालय पर है तो अधिक वेतन वाले को मिलेगा एचआरए

आदेशों में पति पत्नी में से जिसका वेतन अधिक होगा उसे ही मकान किराया देय होगा। एकल राज्य कर्मचारियों को भी पत्नी या पति राज्य सेवा में नहीं होने का प्रमाण पत्र देना होगा। एक ही मुख्यालय पर तथा एक ही मकान में रहने में रहने वाले पति पत्नी में से जिसका वेतन अधिक होगा उसे मकान किराया भत्ता आहरित करने का अधिकार होगा।







जनवरी का वेतन आहरित होने जाने पर फरवरी में एक मुश्त कटेगा

चूंकि राज्य सरकार ने 30 जनवरी 2017 को आदेश जारी किए है इसलिए जिन राज्यकर्मचारियों के वेतन में पति पत्नी दोनों का मकान किराया भत्ता आहरित हो गया है उनमें से एक का अधिक आहरित किया गया एचआरए फरवरी के वेतन से एक मुश्त काटा जाएगा।










राज्य कर्मचारियों के वेतन बिल हर माह की 25 तारीख से कोषालयों में भेजे जाने शुरू हो जाते है राज्य में अधिकांश जिलों में माह जनवरी के वेतन पारित हो चुके है इसलिए जनवरी 2017 के वेतन पति पत्नी दोनों के वेतन मंे एचआरए लग जाने पर उसे फरवरी के वेतन से काटने के आदेश दिए गए है ।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें