बुधवार, 4 जनवरी 2017

बाड़मेर करन्ट की आशंका वाले मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध



बाड़मेर करन्ट की आशंका वाले मांझे से पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध

बाड़मेर, 04 जनवरी। जिला मजिस्टेªट सुधीर कुमार शर्मा ने मकर सक्रान्ति पर जिले में करन्ट की आशंका वाले मांझे से पतंगबाजी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है।

जिला मजिस्ट्रेट शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार मकर सक्रान्ति के अवसर पर जिले में पतंग उडाए जाएगे। वर्तमान समय में पतंग के लिए इस प्रकार का मांझा प्रचलन मे आया है जिससे पतंगबाजी करने पर बिजली के तारों के सम्पर्क में आने से विद्युत प्रवाहित होकर करन्ट आने से जानमाल की हानि की आशंका रहती है। साथ ही इस प्रकार के मांझे से पतंगबाजी करने पर आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों की गर्दन कट जाती है तथा इससे मनुष्यों को भी चोट पहुंच सकती है। उन्होने बताया कि जानमाल की रक्षा एवं सुरक्षा कारणों को मद्दे नजर रखते हुए जिले के किसी भी क्षेत्र में पतंगबाजी के लिए इस प्रकार के अनुपयुक्त मांझे प्लास्टिक अथवा इस प्रकार से चाईना निर्मित सिन्थेटिक मेटेरियल से बने हुए व अन्य टॉक्सिक मेटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर से बने पक्के धागे को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने बताया कि इस प्रकार के धागे, मांझे का पतंगबाजी हेतु कोई भी व्यक्ति उपयोग नहीं करेगा तथा न ही किसी व्यक्ति को उपयोग, विक्रय करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रातः 6.00 से 8.00 बजे तक एवं सायं 5.00 से 7.00 बजे तक पतंगबाजी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश का उल्लंधन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश 20 जनवरी,2017 तक प्रभावशील रहेगा।

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कानून व्यवस्था के लिए क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त

बाडमेर, 04 जनवरी। जिला मजिस्टेªट सुधीर शर्मा ने एक आदेश जारी कर 5 जनवरी को गुरू गोविन्दसिंह जयन्ती, 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस, 3 फरवरी को देवनारायण जयन्ती, 9 को विश्वकर्मा जयन्ती, 10 को स्वामी रामचरण जयन्ती व गुरू रविदास जयन्ती, 13 को गाडगे महाराज जयन्ती, 21 को महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती एवं 24 फरवरी को महाशिवरात्री के धार्मिक पर्वो के आयोजन के मध्यनजर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत क्षेत्रवार मजिस्टेªट नियुक्त किये है।

जिला मजिस्टेªट शर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर, उपखण्ड मजिस्टेªेट बालोतरा को बालोतरा शहर, उपखण्ड मजिस्टेªट शिव को तहसील क्षेत्र शिव, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील क्षेत्र सिवाना, उपखण्ड मजिस्टेªट चौहटन को तहसील क्षेत्र चौहटन, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील क्षेत्र बायतु, उपखण्ड मजिस्टेªट गुडामालानी को तहसील क्षेत्र गुडामालानी, उपखण्ड मजिस्टेªट धोरीमना को तहसील क्षेत्र धोरीमना एवं उपखण्ड मजिस्टेªट सिणधरी को तहसील क्षेत्र सिणधरी के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार तहसील क्षेत्र बाडमेर (ग्रामीण), पचपदरा (ग्रामीण), सेडवा, समदडी, गिडा, गडरारोड एवं रामसर के लिए संबंधित तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªटों को मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उक्त मजिस्टेªट्््स को निर्देश दिये गये है कि वे उक्त पर्वो के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट अपने उपखण्ड की शांति व्यवस्था एवं निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

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