रविवार, 24 जुलाई 2016

हनुमानगढ़ कोर्ट ने भेजा जेल, जेलर बोले नहीं रखेंगे

हनुमानगढ़ कोर्ट ने भेजा जेल, जेलर बोले नहीं रखेंगे
कोर्ट ने भेजा जेल, जेलर बोले नहीं रखेंगे
हनुमानगढ़. पोस्त तस्करी के 50 आरोपितों को विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस) ने शुक्रवार रात न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागृह भेजने का आदेश दिया लेकिन जेल उप अधीक्षक ने कानून-कायदों का हवाला देते हुए आरोपितों को कारागृह में प्रवेश देने से मना कर दिया। ऐसे में रात-भर सभी आरोपितों को रखने की व्यवस्था पुलिस को करनी पड़ी।

विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस) दिनेश त्यागी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल उप अधीक्षक और जांच अधिकारी को नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है। पीलीबंगा पुलिस ने गुरुवार को चंद्रा ट्रेवल्स की बस में सवार 57 जनों को पोस्त तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपितों के कब्जे से लगभग डेढ़ क्विंटल पोस्त बरामद किया गया। वह जोधपुर जिले से पोस्त खरीद कर पंजाब ले जा रहे थे। सभी आरोपित पंजाब के विभिन्न इलाकों के रहने वाले थे। आरोपितों में 10 महिलाएं थीं। जांच अधिकारी और टिब्बी एसएचओ भंवरलाल ने सभी आरोपितों को विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस) दिनेश त्यागी के समक्ष उनके निवास स्थान पर शुक्रवार रात पेश किया। न्यायाधीश ने 10 महिलाओं समेत 50 आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। जबकि शेष सात आरोपितों का पुलिस रिमांड मंजूर किया। रात करीब दस बजे पुलिस 50 आरोपितों को लेकर जिला कारागृह गई। वहां कार्यवाहक उप अधीक्षक राज महेन्द्र ने आरोपितों को जेल में प्रवेश देने से इनकार कर दिया। इसका कारण रात को जेल में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं देने के नियमों का हवाला दिया। ऐसे में पुलिस को सभी आरोपितों के ठहरने और रात के भोजन की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी पड़ी।

फर जेल में क्यों नहीं

विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस) ने जेल में आरोपितों को प्रवेश नहीं देने के मामले को गंभीर माना। इस संबंध में शनिवार को जेल उप अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही प्रकरण के जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी किया गया है। न्यायालय का मानना है कि जब रात को आरोपितों को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जा सकता है तो फिर उन्हें जेल में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा सकता।

मांगा है जवाब

न्यायालय के आदेश के बावजूद जेल में बंदियों को नहीं रखा गया। इसलिए विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस) ने नोटिस जारी कर जेल उपा अधीक्षक से इस संबंध में जवाब मांगा है।

-राजेश सिंह शेखावत, विशिष्ट लोक अभियोजक।

नियमों की पालना

सूर्यास्त के बाद जेल में किसी को प्रवेश नहीं देने का नियम है। नियमों की पालना में ही 50 बंदियों को जेल में प्रवेश की अनुमति से इनकार किया गया।

-राजमहेन्द्र बिश्नोई, जेल उप अधीक्षक।

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