जोधपुर।सलमान को कोर्ट से फिर झटका
जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की जिला एवं सेशन न्यायालय ग्रामीण से झटका लगा। सलमान खान की और से दायर रिवीजन याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान द्वारा 5 गवाहों को पुनः जिरह के लिए बुलाने के लिए अदालत ने प्रार्थना पत्र लगाया था, जिसे न्यायायल ने खारिज कर दिया। सलमान खान के अधिवक्ताओं द्वारा मामले में अपील हाईकोर्ट में करने की बात कही है।
फिल्म अभिनेता सलमान खान के विरूद्ध अवधिपार हथियारों से शिकार करने के आर्म्स एक्ट मामले में 5 गवाहों से पुनः जिरह कराने के प्रार्थना पत्र को सीजेएम कोर्ट द्वारा खारिज करने के खिलाफ दायर अपील याचिका जिला एवं सेशन न्यायालय ग्रामीण के न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की अदालत में सलमान खान के अधिवक्ताओ के द्वारा लगाई गई थी ।
आर्म्स एक्ट मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट अनुपमा बिजलानी की कोर्ट में सलमान खान के अधिवक्ताओं द्वारा मामले में गवाह शिवचरण बोहरा, उदयकुमार, रजतकुमार मिश्र, विजयनारायण व मामले के जांच अधिकारी अशोक पाटनी से पुनः जिरह करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ जिला एवं सेशन न्यायालय ग्रामीण में अपील की गई थी। इस अपील पर बहस सुनने के बाद आज जिला एव सेसन न्यायलय ने भी इसे विधि विरुद्ध बताते हुए ख़ारिज कर दिया है । निश्चित रूप से इस याचिका के ख़ारिज होने से सलमान को जरूर झटका लगा होगा।
यह है मामलाः-
हरिण शिकार मामले में गिरफ्तारी के दौरान सलमान खान के पास अमेरिका निर्मित पॉइंट 32 बोर की रिवॉल्वर व पॉइंट 22 बोर की एक राइफल बरामद हुई थी। इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि 22 सितम्बर 1998 में समाप्त हो चुकी थी। इस बीच 27 सितम्बर से 2 अक्टूबर 1998 के बीच जोधपुर में शिकार प्रकरण हो गया। इस कारण सलमान के खिलाफ हरिण शिकार के साथ ही आर्म्स एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया।
जोधपुर। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की जिला एवं सेशन न्यायालय ग्रामीण से झटका लगा। सलमान खान की और से दायर रिवीजन याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया गया। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान द्वारा 5 गवाहों को पुनः जिरह के लिए बुलाने के लिए अदालत ने प्रार्थना पत्र लगाया था, जिसे न्यायायल ने खारिज कर दिया। सलमान खान के अधिवक्ताओं द्वारा मामले में अपील हाईकोर्ट में करने की बात कही है।
फिल्म अभिनेता सलमान खान के विरूद्ध अवधिपार हथियारों से शिकार करने के आर्म्स एक्ट मामले में 5 गवाहों से पुनः जिरह कराने के प्रार्थना पत्र को सीजेएम कोर्ट द्वारा खारिज करने के खिलाफ दायर अपील याचिका जिला एवं सेशन न्यायालय ग्रामीण के न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास की अदालत में सलमान खान के अधिवक्ताओ के द्वारा लगाई गई थी ।
आर्म्स एक्ट मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट अनुपमा बिजलानी की कोर्ट में सलमान खान के अधिवक्ताओं द्वारा मामले में गवाह शिवचरण बोहरा, उदयकुमार, रजतकुमार मिश्र, विजयनारायण व मामले के जांच अधिकारी अशोक पाटनी से पुनः जिरह करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ जिला एवं सेशन न्यायालय ग्रामीण में अपील की गई थी। इस अपील पर बहस सुनने के बाद आज जिला एव सेसन न्यायलय ने भी इसे विधि विरुद्ध बताते हुए ख़ारिज कर दिया है । निश्चित रूप से इस याचिका के ख़ारिज होने से सलमान को जरूर झटका लगा होगा।
यह है मामलाः-
हरिण शिकार मामले में गिरफ्तारी के दौरान सलमान खान के पास अमेरिका निर्मित पॉइंट 32 बोर की रिवॉल्वर व पॉइंट 22 बोर की एक राइफल बरामद हुई थी। इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि 22 सितम्बर 1998 में समाप्त हो चुकी थी। इस बीच 27 सितम्बर से 2 अक्टूबर 1998 के बीच जोधपुर में शिकार प्रकरण हो गया। इस कारण सलमान के खिलाफ हरिण शिकार के साथ ही आर्म्स एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया।
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